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बगैर लाइसेंस पटाखे बेचे तो मुकदमा

जागरण संवाददाता, रानीखेत : दिवाली करीब आते ही प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारी तेज हो गई है। अवैध पटाखों

By Edited By: Published: Sat, 18 Oct 2014 09:47 AM (IST)Updated: Sat, 18 Oct 2014 09:47 AM (IST)
बगैर लाइसेंस पटाखे बेचे तो मुकदमा

जागरण संवाददाता, रानीखेत : दिवाली करीब आते ही प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारी तेज हो गई है। अवैध पटाखों की बिक्री पर नकेल को सख्त कदम उठाया गया है। बगैर लाइसेंस आतिशबाजी बेचने वालों के खिलाफ सीधा मुकदमा दर्ज किया जाएगा। वहीं अबकी रंगोली पार्क के बजाय पटाखा बाजार कैंट बोर्ड के बहुद्देश्यीय भवन में सजेगा।

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एसडीएम एपी वाजपेयी ने शुक्रवार को पुलिस, दमकल विभाग, कैंट बोर्ड तथा व्यापारी प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई। इसमें दीपावाली पर्व के मद्देनजर चाक- चौबंद बंदोबस्त पर ठोस निर्णय लिए गए। खासतौर पर बगैर लाइसेंस पटाखे बेचने वालों पर सख्त रुख अपनाते हुए एसडीएम ने साफ कहा कि पकड़े जाने पर दोषी के खिलाफ सीधे मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।

चूंकि रंगोली पार्क में हस्तशिल्प प्रदर्शनी व मेला लगा है, लिहाजा तय हुआ कि इस बार बाजार कैंट के बहुद्श्ेयीय भवन परिसर में लगाया जाएगा। इस मौके पर तहसीलदार के साथ ही अग्निशमन अधिकारी धन सिंह कुंवर, कैंट बोर्ड के राजेंद्र पंत, व्यापार मंडल जिलाध्यक्ष मोहन नेगी, नगर अध्यक्ष यतीश सिंह रौतेला, अगस्त लाल साह, हेमंत सिंह मेहरा आदि मौजूद रहे।

=== इंसेट ===

तीन दिन लगेंगी दुकानें

लाइसेंस धारकों के सत्यापन बाद 20 अक्टूबर को दुकानों की नीलामी होगी। पटाखा बाजार 21 से 23 तक तीन दिन लगेंगी। इस अवधि में स्थायी विद्युत संयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। प्रकाश व्यवस्था कैंट बोर्ड स्वयं करेगा। दुकानें अनावश्यक न फैले मार्किंग भी होगी। दमकल वाहन मुस्तैद रहेगा पर एहतियातन दुकानदारों से भी पानी व रेत रखने को कहा गया है।


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