फोन के साथ ढाई हजार क्षतिपूर्ति के निर्देश
जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा: यहां एक उपभोक्ता के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने कंपनी को नया मोबाइल फोन तथा क्षतिपूर्ति स्वरूप ढाई हजार रुपये देने के निर्देश पारित किए हैं। मामला अल्मोड़ा का है।
हुआ यूं कि यहां माला भवन निवासी हिमांशु पांडे पुत्र डीडी पांडे ने 14,900 रुपये कीमत का माइक्रोमैक्स इंफार्मेटिक्स लि. कंपनी का एक मोबाइल फोन यहां कारखाना बाजार स्थित कंपनी के फर्म से क्रय किया। मगर मोबाइल फोन का पैटर्न लॉक मिला। जिसे यहां कंपनी के सर्विस सेंटर से खुलवाया गया, तो इसके बाद उसमें सिमकार्ड ही प्रदर्शित नहीं हुआ। दुबारा सर्विस सेंटर में दिया, तो सर्विस सेंटर से असमर्थता जताते हुए फोन वापस कर दिया। फिर फोन को ठीक करने के लिए हल्द्वानी स्थित सर्विस सेंटर भेजा गया, मगर वहां से भी बिना ठीक हुए वापस आ गया। पता चला कि उसमें आइएमइआइ नम्बर ही नहीं है। एक बार स्थानीय फर्म के जरिये उसे हल्द्वानी सर्विस सेंटर भेजा। इसी प्रक्रिया में कई महीने गुजर गए और फोन भी वापस नहीं आया। परेशान उपभोक्ता ने जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम में अर्जी लगाकर मोबाइल फोन या उसकी कीमत दिलवाने तथा कीमत के बराबर ही क्षतिपूर्ति दिलाने का अनुरोध किया।
मामले पर जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम अल्मोड़ा ने पत्रावली, साक्ष्यों व बहस सुनने के बाद निर्णय दिया। जिसमें विपक्षी माइक्रोमैक्स व अल्मोड़ा स्थित उसकी फर्म को एक माह के अंदर शिकायतकर्ता को उसी कीमत का नया मोबाइल फोन देने तथा 2500 रुपये की क्षतिपूर्ति देने के निर्देश हैं। व्यवस्था दी कि शिकायतकर्ता चाहे, तो मोबाइल फोन दोनों विपक्षियों में से किसी एक से अथवा दोनों से संयुक्त रूप से ले सकता है। यह आदेश फोरम के अध्यक्ष कंवर सेन व सदस्य प्रभात कुमार चौधरी के हस्ताक्षरों से पारित हुआ।