अदालत ने लगाई शिक्षक के तबादले पर रोक
जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा: हाल में जिले के धौलादेवी ब्लाक के राजकीय जूनियर हाईस्कूल काफली का चर्चित शिक्षक तबादला प्रकरण में अब नया मोड़ आ गया है। शिक्षक की याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय नैनीताल ने उसके तबादला आदेश पर रोक लगा दी है। इससे शिक्षक ने राहत महसूस की है।
मालूम हो कि पिछले तीन वर्ष जूहा काफली में तैनात शिक्षक योगेन्द्र रावत का तबादला प्रशासनिक आधार पर शिक्षा अधिकारियों ने गत आठ जुलाई को विकासखंड लमगड़ा के राजकीय जूनियर हाईस्कूल चौकुना में कर दिया था। इस तबादले के खिलाफ एसएमसी व पीटीए के बैनर तले जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन, शिक्षा दफ्तर में तालाबंदी तथा कलक्ट्रेट परिसर में धरना-प्रदर्शन व अनशन चला। इस तबादले को निरस्त करने की पुरजोर मांग उठी। स्वतंत्रता दिवस पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी देवेन्द्र सनवाल, डीएम विनोद कुमार सुमन के उचित कार्रवाई के आश्वासन के बाद यह आंदोलन स्थगित हो गया। 10 दिन तक चले आंदोलनात्मक कार्यक्रम के बाद मामला बेहद चर्चा में रहा। दूसरी ओर शिक्षक योगेन्द्र रावत की ओर से उच्च न्यायालय नैनीताल में शिक्षा अधिकारियों के उक्त तबादला आदेश के खिलाफ याचिका दायर की। जिसमें तबादले को शिक्षा अधिकारियों के निहित स्वार्थ की संज्ञा दी थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने उक्त तबादला आदेश पर रोक लगा दी है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनते हुए स्थगन आदेश में यौन उत्पीड़न का मामला नहीं पाया है। शिक्षक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एमसी कांडपाल व एसएस चौधरी ने पैरवी की।