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दो सौ घूस के चक्कर में चार साल जेल, पांच हजार जुर्माना

वाराणसी : विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) जितेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने घूस लेने के

By JagranEdited By: Published: Fri, 28 Apr 2017 01:57 AM (IST)Updated: Fri, 28 Apr 2017 01:57 AM (IST)
दो सौ घूस के चक्कर में चार साल जेल, पांच हजार जुर्माना
दो सौ घूस के चक्कर में चार साल जेल, पांच हजार जुर्माना

वाराणसी : विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) जितेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने घूस लेने के मामले में अभियुक्त लेखपाल गोपाल कृष्ण यादव को चार साल के कठोर कारावास व पाच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्त को छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।

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अभियोजन के एडीजीसी मुन्नालाल यादव के अनुसार शिकायतकर्ता जीतन प्रसाद ने एंटी करप्शन विभाग में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि मोहम्मदाबाद तहसील के सियाह क्षेत्र के लेखपाल गोपाल कृष्ण यादव ने शिकायतकर्ता जीतन प्रसाद से खतौनी व इंतखाब की नकल देने के नाम पर 500 रुपये रिश्वत मागी। बाद में 200 रुपये रिश्वत लेकर नकल देने को तैयार हुआ। इस दौरान 11 दिसंबर 1997 को कासिमाबाद (गाजीपुर) में स्थित किसान सेवा केंद्र गंगोली में एन्टी करप्शन टीम ने लेखपाल गोपाल कृष्ण यादव को 200 रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया था।


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