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वाराणसी : नोटबंदी के दौरान यदि आपने कालाधन बैंक खातों या डाकघर के बचत खातों में जमा कराया है, तो अब

By JagranEdited By: Published: Sat, 25 Mar 2017 02:22 AM (IST)Updated: Sat, 25 Mar 2017 02:22 AM (IST)
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वाराणसी : नोटबंदी के दौरान यदि आपने कालाधन बैंक खातों या डाकघर के बचत खातों में जमा कराया है, तो अब समय हैं कि आप इस धन को सफेद कर सकते हैं। आयकर विभाग की इस स्कीम के लिए 31 मार्च 2017 आखिरी तारीख है। बनारस में चार हजार ऐसे बैंक खाते सामने आए हैं, जिसमें एक-एक करोड़ से अधिक की रकम जमा की गई है। आयकर विभाग ने ऐसे करदाताओं को नोटिस दिया है।

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लाखों व्यापारियों पर नजर : लाखों ऐसे व्यापारियों के खाते आयकर विभाग के नजर में आ चुके हैं, जिनमें ढाई लाख से एक करोड़ तक पुराने हजार व पाच सौ के नोट जमा किए गए हैं। नोटबंदी के दौरान बैंक खातों में जमा किए गए पुराने नोटों की आयकर विभाग के अधिकारी छानबीन कर रहे हैं।

पूरे पूर्वाचल पर नजर : आयकर अधिकारी के अनुसार जांच में कई तथ्य सामने आए हैं। पूर्वाचल के कुछ जिलों में चार हजार ऐसे खाते सामने आए हैं, जिनमें एक करोड़ से अधिक की धनराशि जमा की गई है। ऐसे खातों की टीम जांच कर रही है। ब्लैक मनी रखने वालों के लिए यह अंतिम मौका है।

ऐसे करें आवेदन : केवल नकदी को ही घोषित किया जा सकता है। इसके अंतर्गत कालेधन का 25 प्रतिशत हिस्सा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना खाते में जमा करवाना होगा। इसके बाद विभागीय वेब-साइट पर जाकर फॉर्म भरते हुए कालेधन की जानकारी देकर 25 प्रतिशत जमा राशि का प्रमाण देना होगा।

यह है प्रक्रिया

-आयकर की सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर में घोषणा पत्र फार्म-1 के रूप में फाइल करें।

-घोषणापत्र में बैंक, डाकघर, वित्तीय संस्थान अथवा अपने पास रखी नकदी के बारे में स्पष्ट करें।

- टैक्स पेनाल्टी में से 25 प्रतिशत राशि गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत जमा होगी जो कि बाड के रूप में होगी। इसे चार वर्ष बाद आयकरदाता निकाल सकेंगे। हालाकि इस पर ब्याज नहीं मिलेगा।

यह मिलेगा फायदा

-एक मुश्त टैक्स एवं पेनल्टी भरने के बाद राशि कालाधन नहीं रह जाएगी।

-कानूनी कार्रवाई, पेनाल्टी, ब्याज एवं अन्य तमाम सरचार्ज से मुक्ति।

-76 प्रतिशत में से 25 प्रतिशत राशि वापस चार वर्ष बाद मिलेगी। इस तरह से कुल टैक्स 50 प्रतिशत ही लगेगा।


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