एक अप्रैल से पान व गुटखा चबाना प्रतिबंधित
वाराणसी : प्रदेश सरकार के आदेशानुसार नगर निगम कार्यालय में पान व गुटखा चबाना प्रतिबंधित कर दिया गया
वाराणसी : प्रदेश सरकार के आदेशानुसार नगर निगम कार्यालय में पान व गुटखा चबाना प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस आशय का आदेश गुरुवार को नगर आयुक्त डा. श्रीहरि प्रताप शाही ने जारी कर दिया है। एक अप्रैल से यह आदेश प्रभावी होगा। इस दौरान अफसर हो या कर्मचारी, या फिर जनता पान या गुटखा चबाते पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत एक सौ रुपये जुर्माना वसूला जाएगा।
नगर आयुक्त ने दिन में निगम मुख्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान दीवारों पर चस्पा हुए नोटिस को लेकर नाराजगी जाहिर की। कहा कि प्रत्येक विभाग के समक्ष नोटिस बोर्ड लगे और उसी पर ही चस्पा किया जाए। इधर-उधर नोटिस चस्पा नहीं किया जाएगा। उन्होंने कार्यालय में स्थित शौचालयों को लेकर नाराजगी जाहिर की। सफाई की उचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया।
महिलाओं के लिए अलग यूरिनल
नगर आयुक्त ने बताया कि जिस प्रकार पुरुषों के लिए नगर में यूरिनल बनाया गया है उसी प्रकार उचित स्थान देखकर महिलाओं के लिए यूरिनल बनाया जाएगा। इसके लिए उपयुक्त स्थान का चयन किया जा रहा है। बताया कि जो यूरिनल बने हैं उनकी सफाई के लिए भी एक संस्था से अनुबंध किया जा रहा है जो आधुनिक संसाधनों से यूरिनलों की सफाई करेगी।
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उपस्थिति के लिए बायोमीट्रिक मशीन
नगर आयुक्त ने बताया कि नगर निगम मुख्यालय समेत पांचों जोन कार्यालय में तैनात चार हजार से अधिक कर्मियों की उपस्थित जांचने के लिए बायोमीट्रिक मशीन लगाई जाएगी। इसकी तैयारी शुरू हो गई है। 76 वार्डो में तैनात सफाई कर्मियों की उपस्थित जांचने के लिए मशीन लगा दी गई है। अब कार्यालयों में लगाने की कवायद की जा रही है। बताया कि इस मशीन के कर्मियों के वेतन को भी जोड़ा गया है। मैनुअल मस्टर रोल को भी जोड़ने की कवायद हो रही है।