दुष्कर्म के आरोपी को दस साल की जेल
वाराणसी : फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश वेदप्रकाश वर्मा ने युवती के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी लोहत
वाराणसी : फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश वेदप्रकाश वर्मा ने युवती के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी लोहता के भर्थरा निवासी करन उर्फ टंगन को दोषी पाते हुए गुरुवार को 10 साल के कठोर कारावास व 18 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर दो माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अर्थदंड की राशि जमा करने पर अदालत ने आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश भी दिया है। अदालत में अभियोजन की ओर से एडीजीसी संजय श्रीवास्तव व वादी के अधिवक्ता गोपाल कृष्ण तथा पंकज श्रीवास्तव ने पक्ष रखा।
अभियोजन के अनुसार 24 दिसंबर 2011 को लोहता थानान्तर्गत महमूदपुर गाव की युवती को स्कूल ले जाने का बहाना बनाकर करन उर्फ टंगन बहला फुसलाकर भगा ले गया।
उस दौरान अभियुक्त ने युवती संग दुष्कर्म भी किया था। घटना के कुछ दिन बाद पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए युवती को मुक्त करा लिया था। पुलिस ने विवेचना के क्रम में पीड़िता का मेडिकल परीक्षण व अदालत में 164 का बयान दर्ज कराया था।