गरीब बच्चों का नि:शुल्क दाखिला न लेने पर छिनेगी मान्यता
वाराणसी : कुछ निजी स्कूल नि:शुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम-2009 (आरटीई) के अंतर्गत गरीब बच्चों
वाराणसी : कुछ निजी स्कूल नि:शुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम-2009 (आरटीई) के अंतर्गत गरीब बच्चों का दाखिला करने में हीलाहवाली कर रहे हैं। जिलाधिकारी विजय किरन आनंद से गंभीरता से लिया है। उन्होंने ऐसे तीन विद्यालयों की मान्यता समाप्त करने की चेतावनी दी है। इस क्रम में होली फेमिली स्कूल, आक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल रामनगर, नवरचना पब्लिक स्कूल को नोटिस भी देने का निर्णय लिया गया है।
निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के दाखिले के संबंध में बुधवार को राजकीय क्वींस इंटर कालेज प्रधानाचार्यो की कार्यशाला बुलाई गई थी। भारत अभ्युदय फाउंडेशन व यूनीसेफ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए डीएम ने कहा कि आरटीई के तहत सभी निजी स्कूलों को यूकेजी कक्षा एक में सीट का 25 फीसद गरीब बच्चों का दाखिला लेना अनिवार्य है। इसमें हीलाहवाली करने पर संस्था के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं एनजीओ या अन्य कोई व्यक्ति दाखिले में दलाली की तो उसके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने प्रधानाचार्यो से इन बच्चों को साथ सामान्य व्यवहार करने का भी निर्देश दिया। कहा कि मानीट¨रग के लिए बीईओ, न्याय पंचायत समन्वयक व अधिकारियों की टास्क फोर्स गठित की जाएगी। इस दौरान फाउंडेशन की चेयरमैन शबीना बानो ने गरीब बच्चों के साथ सही व्यवहार करने की तरीका बताया। संचालन जिला समन्वयक (सर्व शिक्षा अभियान) जेपी सिंह व धन्यवाद ज्ञापन प्रधानाचार्य डा. राजेश सिंह यादव ने किया। कार्यशाला में करीब 100 से अधिक प्रधानाचार्य शामिल हुए।
सूबे में जनपद अव्वल
आरटीई के तहत अब तक जनपद में 2600 गरीब बच्चों का विभिन्न निजी स्कूलों में नि:शुल्क दाखिला हो चुका है। इस प्रकार आरटीई के अनुपालन में जनपद सूबे में अव्वल है।