Move to Jagran APP

दहेज हत्या में पति समेत तीन को सजा

जागरण संवाददाता, वाराणसी : दहेज में एक लाख रुपये और मोटरसाइकिल न देने पर विवाहिता को मार डालने के मा

By Edited By: Published: Mon, 24 Nov 2014 09:16 PM (IST)Updated: Mon, 24 Nov 2014 09:16 PM (IST)
दहेज हत्या में पति समेत तीन को सजा

जागरण संवाददाता, वाराणसी : दहेज में एक लाख रुपये और मोटरसाइकिल न देने पर विवाहिता को मार डालने के मामले में सोमवार को अदालत ने मृतका के पति, सास व ससुर को दोषी पाते हुए दंडित किया।

loksabha election banner

अपर जिला जज (एकादश) डीडी ओझा की अदालत ने मृतका के पति अभियुक्त सुनील कुमार सेठ, सास शांति देवी व ससुर कमलनाथ को दस-दस साल के कारावास व बीस-बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर अभियुक्तों को एक-एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अभियुक्तों द्वारा जुर्माना देने पर अदालत ने आधी राशि मृतका के पिता को देने का आदेश दिया है। अदालत में अभियोजन पक्ष की पैरवी डीजीसी अनिल कुमार सिंह व एडीजीसी ओंकार नाथ गिरि ने की।

अभियोजन पक्ष के अनुसार राजेश कुमार की लड़की सुमन की शादी 11 जुलाई 2008 को दारानगर (जैतपुरा) निवासी सुनील कुमार से हुई थी। शादी के बाद दहेज में एक लाख रुपये व मोटर साइकिल लाने के लिए सुमन के ससुराल वाले पहले तो उस पर दबाव बनाए लेकिन बाद में उसे तरह-तरह से प्रताड़ित करने लगे। सुमन ने इसकी जानकारी कई दफा अपने मायके वालों को दी। इस मामले को सुलझाने का प्रयास चल रहा था कि इस बीच 13 अक्टूबर 2008 को अभियुक्तों ने सुमन को मार डाला। मृतका के पिता ने अभियुक्तों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस मामले में अदालत ने साक्ष्य के अभाव में पांच आरोपियों को बरी कर दिया।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.