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पिता के हत्यारे पुत्र को दस वर्ष का कारावास

By Edited By: Published: Sat, 20 Sep 2014 09:36 PM (IST)Updated: Sat, 20 Sep 2014 09:36 PM (IST)
पिता के हत्यारे पुत्र को 
दस वर्ष का कारावास

उन्नाव, जागरण संवाददाता: छोटे भाई के विवाह को लेकर शुरु हुए परिवारिक विवाद में स्टील के टिफिन से सिर पर वार कर बाप को मौत घाट उतारने वाले कलयुगी पुत्र को विद्वान न्यायाधीश ने दस वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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अधिवक्ता से मिली जानकारी के थाना अजगैन के गांव मद्दूखेड़ा में रामनरेश का पुत्र वीरेंद्र अपने छोटे भाई अरविंद के विवाह को लेकर पिता से नाराज था। घर में काफी विवाद हो रहा था। नाराज होकर पिता घर छोड़कर रिश्तेदार के यहा चौसंधा गांव चला गया। 13 अप्रैल 2012 को वह मद्दूखेड़ा निवासी सीताराम के यहां मंगलिक उत्सव में शामिल होने आया था। तभी वीरेंद्र ने अपने पिता रामनरेश पर जानलेवा हमला कर उसके सिर पर टिफिन से ताबड़ तोड़ वार दिया इससे वह बेहोश होकर गिर गए। उन्हें नवाबगंज अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सा ने मृत घोषित कर दिया। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज चतुर्थ मो. इब्राहिम ने की। उन्होंने अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलील सुनने के बाद बाप की हत्या करने वाले पुत्र वीरेंद्र को दस वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।


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