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विद्युत चोरी में महिला को दो वर्ष का कारावास, 10 हजार अर्थदंड

By Edited By: Published: Tue, 19 Aug 2014 08:11 PM (IST)Updated: Tue, 19 Aug 2014 08:11 PM (IST)
विद्युत चोरी में महिला को दो वर्ष का कारावास, 10 हजार अर्थदंड

उन्नाव, जागरण संवाददाता: पांच वर्ष पूर्व मौरावां थाना क्षेत्र के गांव दरेहटा में चोरी से केबिल खींच कर विद्युत चोरी के मामले में दर्ज किए गए मुकदमे की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने विद्युत चोरी के मामले में आरोपित महिला को दो वर्ष के कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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विधिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 23 मार्च 2009 को विद्युत प्रवर्तन दल के सहायक अभियंता उमानाथ श्रीवास्तव ने मौरावां के गांव दरेहटा में छापा मारा था जहां अनुपमा देवी पत्‍‌नी सुभाषचंद्र चोरी की विद्युत लाइन से 15 एचपी का मोटर चला आटा चक्की चलाते पकड़ी गई थीं। प्रवर्तनदल के सहायक अभियंता श्री श्रीवास्तव ने अनुपमा देवी के विरुद्ध मौरावां थाने में विद्युत चोरी का मुकदमा दर्ज कराया था। उक्त मामले की सुनवाई अपर जिला जज चतुर्थ स्पेशल जज ईसीएक्ट मो. इब्राहिम ने की। पक्ष विपक्ष के अधिवक्ताओं की दलील और गवाहों के बयान सुनकर न्यायाधीश ने अनुपमा देवी को दो वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष से सहायक शासकीय अधिवक्ता रमेशचंद्र द्विवेदी एडवोकेट ने पैरवी की।


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