50 हजार रुपए शासकीय धन निकालने पर मुकदमा
सफीपुर, संवाद सहयोगी : विकास खंड क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत फाजिलपुर के ग्राम निधि खाते से 50 हजार रुपए शासकीय धन निकाल कर बंदरबांट करने वाले ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम प्रधान, प्रधान पुत्र व शाखा प्रबंधक एसबीआई के विरुद्ध सवा साल बाद न्यायालय के आदेशों पर जालसाजी हेराफेरी व शासकीय धन का गोलमाल करने की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।
ज्ञात हो कि 26 अप्रैल 13 को विकास खंड क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत फाजिलपुर के ग्राम विकास अधिकारी अयोध्या प्रसाद, ग्राम प्रधान कमला गौतम, प्रधान पुत्र अजय ने फत्तेपुर गांव निवासी वीरेंद्र सिंह के नाम से 50 हजार की चेक काटकर ग्राम निधि के खाते से फर्जी हस्ताक्षर बनाकर बैंक की साठगांठ से रुपया निकाल लिया। इसका खुलासा दैनिक जागरण ने किया था। तब वीरेंद्र सिंह को पता चला कि उनके नाम से फर्जी हस्ताक्षर बनाकर रुपया निकाला गया है। वीरेंद्र सिंह ने शाखा प्रबंधक और कोतवाली पुलिस व कप्तान से शिकायत की थी किंतु जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो न्यायालय की कुंडी खटखटाई और अंतत: न्यायालय के आदेश पर ग्राम प्रधान कमला गौतम, ग्राम विकास अधिकारी अयोध्या प्रसाद, प्रधान पुत्र अजय व शाखा प्रबंधक के विरुद्ध धारा 419, 420, 467, 468, 471 आईपीसी के अंतर्गत कोतवाली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। विवेचक वरिष्ठ उपनिरीक्षक सुरेंद्र सिंह ने बताया कि मामला शासकीय धन की हेराफेरी और जालसाजी का है। जिसका अभिलेखीय परीक्षण और विवेचना की जा रही है।