अवैध बैनर मामले में आप नेता कुमार विश्वास को मिली जमानत
आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास को आज सुलतानपुर कोर्ट में करीब दो घंटे खड़ा रहना पड़ा। इसके बाद उनको 25-25 हजार के मुचलके पर जमानत मिली।
सुलतानपुर (जेएनएन)। हाई कोर्ट के निर्देश पर आम आदमी पार्टी (आप) के नेता डॉ.कुमार विश्वास ने शनिवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के कोर्ट में सरेंडर कर दिया। विधिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें 25-25 हजार के दो मुचलके व इतनी ही नकद धनराशि पर जमानत दे दी गई। प्रकरण बीते लोकसभा चुनाव के दौरान गौरीगंज थाने में धरना करने व अवैध प्रचार सामग्री ले जाने से संबंधित दो मुकदमों से जुड़ा हुआ है।
आप नेता डॉ.कुमार विश्वास व राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह आज दोपहर करीब 12 बजे पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पहुंचे। आप पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद करीब पौने एक बजे कुमार विश्वास अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिल सेठ की अदालत में पहुंचे और आत्मसमर्पण कर दिया। अभी वे खड़े ही हुए थे कि कुछ अधिवक्ताओं ने उनके खड़े होने वाले स्थान पर आपत्ति की, जिस पर अदालत ने उन्हें कठघरे में खड़े होने का आदेश दिया। विश्वास तुरंत कठघरे के पीछे चले गए। उनके साथ दिल्ली से आए अधिवक्ता संतोष त्रिपाठी व स्थानीय अधिवक्ता एमपी त्रिपाठी ने बहस की।
यह मामले
- लोकसभा चुनाव के दौरान तीन मई 2014 को अमेठी जिले टिकरिया के लकी फिलिंग स्टेशन के पास आप कार्यकर्ता प्रचार सामग्री लेकर जा रहे थे। रोड पर ही कांग्रेसियों से झड़प हुई, जिस पर 150 से 200 समर्थकों के साथ डॉ.विश्वास मौके पर पहुंचे। आरोप है कि उन्होंने समर्थकों के साथ हंगामा किया। गौरीगंज में मुकदमा दर्ज किया गया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट षष्ठम कोर्ट से समन जारी हुआ।
- दूसरे प्रकरण में लोकसभा चुनाव के दौरान 18 अप्रैल 2014 को विश्वास 200 से 250 समर्थकों के साथ गौरीगंज थाने पहुंचे थे। आरोप है कि उन्होंने धरना देने के साथ उत्तेजक भाषण दिया था। मुकदमा दर्ज हुआ और चार्जशीट न्यायालय आई। न्यायालय से प्रकरण में समन चल रहा था। हाई कोर्ट निर्देश पर आज विश्वास ने जिला एवं सत्र न्यायालय में सरेंडर किया।
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