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कोटेदार का लाइसेंस रद करने का आदेश

कादीपुर (सुलतानपुर) : लखनऊ उच्च न्यायालय ने तहसील के सैदपुरकलां गांव में ग्राम प्रधान के भाई को सस्

By JagranEdited By: Published: Thu, 25 May 2017 09:57 PM (IST)Updated: Thu, 25 May 2017 09:57 PM (IST)
कोटेदार का लाइसेंस रद करने का आदेश
कोटेदार का लाइसेंस रद करने का आदेश

कादीपुर (सुलतानपुर) : लखनऊ उच्च न्यायालय ने तहसील के सैदपुरकलां गांव में ग्राम प्रधान के भाई को सस्ते गल्ले की दुकान आवंटित किए जाने पर आपत्ति जताते हुए उपजिलाकारी को पुन: आवंटन प्रक्रिया पर विचार कर आवश्यक कार्रवाई का आदेश दिया है।

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गत वर्ष 26 फरवरी को सैदपुरकला गांव में सस्ते गल्ले की दुकान आवंटन के लिए खुली बैठक आयोजित हुई थी। जिसमें ग्राम प्रधान विनोद मिश्र के सगे भाई त्रियुगी नारायण मिश्र के नाम का गलत ढंग से प्रस्ताव कराने का आरोप लगा। परंतु अधिकारियों ने एक न सुनी। इसके बाद गांव के ही जयप्रकाश आदि ने उच्च न्यायालय की शरण ली। पक्ष-विपक्ष की बातें सुनने के बाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने नियमों के विपरीत आवंटन को रद्द कर उपजिलाधिकारी को पूर्व में हुए प्रस्ताव पर पुन: सुनवाई का निर्देश करते हुए नियमानुसार आवंटन प्रक्रिया अपनाने का आदेश दिया।


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