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कुमार विश्वास पर चलेगा मुकदमा

सुलतानपुर: लोकसभा चुनाव के दौरान अमेठी से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहे डॉ.कुमार विश्वास की आरोप

By Edited By: Published: Thu, 19 Jan 2017 11:43 PM (IST)Updated: Thu, 19 Jan 2017 11:43 PM (IST)
कुमार विश्वास पर चलेगा मुकदमा
कुमार विश्वास पर चलेगा मुकदमा

सुलतानपुर: लोकसभा चुनाव के दौरान अमेठी से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहे डॉ.कुमार विश्वास की आरोपमुक्त किए जाने की अर्जी अदालत ने नहीं मानी। हालांकि आरोप पत्र से दंड प्रक्रिया संहिता की एक धारा से उन्हें मुक्त करते हुए आंशिक राहत जरूर दे दी है। उन पर मुकदमा चलेगा।

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डॉ. विश्वास व उनके समर्थकों का पांच मई, 2014 को चुनाव प्रचार के दौरान गौरीगंज थानाक्षेत्र अंतर्गत टिकरिया गांव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ विवाद हो गया था। उन पर पिकअप वाहन से वोटरों को बांटने के लिए अवैध सामग्री ले जाने का आरोप लगा था। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो मामले ने तूल पकड़ लिया और जमकर बवाल हुआ था। इस मामले में गौरीगंज के तत्कालीन थानाध्यक्ष रतन ¨सह ने आचार संहिता उल्लंघन व लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम समेत विभिन्न आपराधिक धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी। जिस पर बाद में विवेचना के उपरांत चार्जशीट भी अदालत में दाखिल कर दी गई। जिस पर स्थानीय एसीजेएम की अदालत में डॉ.विश्वास के वकील ने दर्ज मुकदमे को विपक्षियों की साजिश करार देते हुए अभियुक्त को आरोपमुक्त किए जाने की अर्जी दी। गुरुवार को मुकदमे की सुनवाई के बाद एसीजेएम अनिल सेठ ने निर्णय सुनाया। उन्होंने चार्जशीट में से एक धारा 171 ई हटाने का फैसला सुनाते हुए कहा कि प्रकरण पर ट्रायल चलेगा। मुकदमे की अगली पेशी 21 फरवरी पर डॉ.विश्वास को तलब किया है।

ये है आइपीसी की धारा 171 ई

सुलतानपुर : दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 171 ई के अनुसार किसी भी व्यक्ति या समुदाय को घूस देना अपराध है। इस अपराध में कम से कम एक साल तक की जेल या जुर्माना अथवा दोनों की सजा हो सकती है।


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