डीजे ने खारिज की जमानत अर्जी
सुलतानपुर : प्राणघातक हमला करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपियों की जमानत अर्जी खारि
सुलतानपुर : प्राणघातक हमला करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। प्रकरण अमेठी जिले के जामो थानाक्षेत्र से जुड़ा हुआ है।
स्थानीय थानाक्षेत्र के लालूपुर झबिया गांव निवासी शशी पांडेय ने 11 मई 2016 को प्राणघातक हमले समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि उनके पति अरुण पांडेय रात आठ बजे गांव के किनारे शौच के लिए गए थे। इसी बीच गांव निवासी प्रेम प्रसाद पांडेय, रेखा पांडेय, निर्मला, गुंजन समेत अन्य ने लाठी डंडे से अरुण पर हमला बोल दिया। अचानक घात लगाकर हुए हमले में अरुण गंभीर रूप से जख्मी हो गए। हो हल्ले पर स्थानीय लोग दौड़े और बीच बचाव कर मामला शांत कराया। अरूण को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। प्रकरण में सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. नरेश कुमार बहल की अदालत में जमानत अर्जी पेश की गई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने प्रेम प्रसाद पांडेय व रेखा पांडेय की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
तमंचे से फायर के आरोपी को बेल नहीं : विवाद खत्म करने के लिए हो रही वार्ता के दौरान एक पक्ष ने दूसरे पर फायर झोंक दिया। मामले में सुनवाई के बाद जिला न्यायाधीश ने आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त कर दी। अमेठी जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के पालपुर अंतर्गत छोटा घोसियाना निवासी मकसूद अहमद अपने घर के सामने रास्ते के विवाद के बारे में पड़ोसी मो.कलीम से बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान दोनों पक्षों में तनातनी बढ़ गई और कलीम पक्ष के लोग मारपीट पर आमादा हो गए। कलीम, शमीम व उनके पिता सलामत उर्फ अलगू की तरफ से मकसूद पर फायर झोंक दिया गया। आरोप के मुताबिक तमंचे से हुए हमले में मकसूद गंभीर रूप से घायल हो गए। उसे जगदीशपुर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। सोमवार को मो.कलीम की जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद डीजे ने दोनों पक्षों की बहस सुनी और अर्जी खारिज कर दी।
फैमिली मर्डर केस की सुनवाई टली : अमेठी के चर्चित फैमिली मर्डर केस में सोमवार को अदालत में बचाव पक्ष की तरफ से सफाई साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया। इसके पहले अभियोजन पक्ष ने सफाई साक्ष्य से संबंधित कई आरोप अभियुक्तों पर मढ़े थे। संपत्ति विवाद में एक ही रात मासूमों समेत परिवार के पांच लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई थी। मंगलवार को केस में सुनवाई होगी।
शिवपूजन हत्याकांड का आरोपी भेजा गया जेल : कूरेभार पुलिस ने सोमवार को शिवपूजन हत्याकांड के आरोपी अर¨वद ¨सह निवासी चंदौर थानाक्षेत्र कूरेभार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विजय कुमार आजाद की कोर्ट में पेश किया। सीजेएम ने पुलिस की रिमांड अर्जी को स्वीकार करते हुए आरोपी को जेल भेजने का आदेश दिया। बीते दो कई को चंदौर गांव के चौराहे पर उसका शव पेड़ से लटका हुआ पाया गया था। घटना के एक दिन पूर्व शाम के समय वह अपनी पान की दुकान को बंद कर घर की तरफ जा रहा था। हत्या की घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी।