अदालत ने खारिज की कुमार विश्वास की अर्जी
सुलतानपुर : अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बीते लोकसभा चुनाव के दौरान झड़प, मारपीट व सार्वजनिक संपत्
सुलतानपुर : अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बीते लोकसभा चुनाव के दौरान झड़प, मारपीट व सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाए जाने के मामले में डॉ. कुमार विश्वास की आरोपों से मुक्त किए जाने की अर्जी को खारिज कर दिया। प्रकरण में सुनवाई की अगली तिथि 21 अक्टूबर नियत की है।
सन् 2014 में तीन मई को चुनाव प्रचार के दौरान अमेठी लोकसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहे डॉ. विश्वास व उनके समर्थकों की गौरीगंज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भिड़ंत हो गई थी। सूचना पर जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो उस वक्त विवाद और बढ़ गया जब आप कार्यकर्ताओं के वाहनों से बड़े पैमाने पर प्रतिबंधित चुनाव सामग्री बरामद हुई। पुलिस से आप कार्यकर्ताओं की सीधी भिड़ंत हुई। इस मामले में गौरीगंज थानाप्रभारी रतन ¨सह ने डॉ. विश्वास व उनके दर्जनों समर्थकों के साथ विभिन्न आपराधिक धाराओं व लोक संपत्ति निवारण अधिनियम में मुकदमा दर्ज कराया था। प्रकरण में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद गत दिवस डॉ. विश्वास की ओर उनके वकील एमपी त्रिपाठी ने आरोपों से मुक्त किए जाने की अर्जी पेश की। जिसमें कहा गया कि पुलिस ने एक पक्षीय तरीके से कार्रवाई की है। दूसरे पक्ष की तहरीर को संज्ञान नहीं लिया गया। प्रकरण की सुनवाई करते हुए बुधवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिल सेठ ने अर्जी खारिज कर दी।