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हमले के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

सुलतानपुर : भूमि विवाद में कट्टे से फायर करने के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्याया

By Edited By: Published: Sat, 24 Sep 2016 07:08 PM (IST)Updated: Sat, 24 Sep 2016 07:08 PM (IST)
हमले के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

सुलतानपुर : भूमि विवाद में कट्टे से फायर करने के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायालय में खारिज हो गई। मामला मोतिगरपुर थाने के दियरा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है।

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स्थानीय थाने के यमुना प्रसाद ¨सह ने गांव के रामसहाय ¨सह व शिवकुमार ¨सह की आवासीय भूमि अपने घर के सामने खरीदी थी। उसका कुछ हिस्सा गांव के अजय कुमार ¨सह ने भी लिया था। 27 जुलाई 2016 को अजय भूमि को समतल करा रहे थे। आरोप है कि अजय ने जमीन के बगल से गुजरा रास्ता भी समतल कराकर अपनी जमीन से मिला लिया। जिसका गांव में विरोध हुआ। थोड़ी देर बाद घटनास्थल से ग्रामीण चले गए। शाम के समय वादी के परिवार के सर्वदेव ¨सह जा रहे थे। अजय ¨सह के घर के सामने पहुंचने पर उन्होंने सर्वदेव पर कट्टे से फायर झोंक दिया। घटना में उनके जांघ में गोली लगी। यमुना की तहरीर पर मोतिगरपुर थाने में जानलेवा समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। अजय की तरफ से पेश की गई जमानत अर्जी पर विचार के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेश कुमार बहल ने प्रकरण को गंभीर मानते हुए जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।


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