अंबेडकरनगर के हत्याभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज
सुलतानपुर : धारदार हथियार से हत्या करने के मामले में जिला जज ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। प्
सुलतानपुर : धारदार हथियार से हत्या करने के मामले में जिला जज ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। प्रकरण दोस्तपुर थानाक्षेत्र के कोहरा गांव से जुड़ा हुआ है।
स्थानीय गांव निवासी अनिल कुमार के पिता विश्वनाथ राजभर की 22 जुलाई 2015 को धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। दोस्तपुर थाने में अज्ञात के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। विवेचना के दौरान विनय ¨सह निवासी जैदपुर अंबेडकर नगर और वीरेंद्र ¨सह का नाम सामने आया था। बुधवार को विनय की तरफ से जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत अर्जी पेश की गई थी। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जिलाजज डॉ. नरेश कुमार बहल ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
हत्यारोपी की जमानत खारिज
अमेठी जिले के मुंशीगंज थाना अंतर्गत पूरे चेत पांडेय निवासी सीजनल अमीन दान बहादुर 21 जून 2016 को इलाहाबाद बैंक से पैसा निकालने गए थे। इसके बाद वे अपनी पत्नी हीरावती के साथ अमेठी जिले के कोषागार पहुंचे। वहां से उनकी पत्नी बहू को चिकित्सक को दिखाने के लिए चली गईं। थोड़ी देर बाद राकेश यादव, जगदीश यादव और राकेश यादव के गनर मौके पर पहुंचे और सीजनल अमीन पर हमला बोल दिया। जख्मी हालत में उन्हें अस्पताल से लखनऊ रेफर कर दिया गया। जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बुधवार को जगदीश यादव निवासी पतेरवा, कोरारी लक्ष्मणशाह थानाक्षेत्र मुंशीगंज की तरफ से जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत अर्जी पेश की गई। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद डीजे ने जमानत की अर्जी खारिज कर दी।