साढ़े तीन वर्ष का कठोर कारावास
सुलतानपुर : सिपाही के सीने पर बैठकर चेहरा व सिर पत्थर से कुचलने के मामले में अपर जिलाजज चतुर्थ ने अ
सुलतानपुर : सिपाही के सीने पर बैठकर चेहरा व सिर पत्थर से कुचलने के मामले में अपर जिलाजज चतुर्थ ने अभियुक्त को साढ़े तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। सजा के साथ सोमवार को न्यायाधीश ने चार हजार रुपये का अर्थदंड भी ठोका है। मामला अमेठी जिले के जगदीशपुर थाने से जुड़ा हुआ है।
जगदीशपुर थाने में तैनात सिपाही रामकेश सरोज हमराही सिपाही राजीव कुमार के साथ चीता मोबाइल की ड्यूटी कर रहे थे। 20 दिसंबर 2012 की रात क्षेत्र भ्रमण के दौरान करीडीह गांव में सिपाहियों ने थाने के सिपाही शिवनरेश वर्मा को पिटते हुए देखा। ठंड व कोहरे के चलते स्पष्ट नहीं दिखाई दिया तो गश्ती सिपाही नजदीक गए और देखा कि एक व्यक्ति सिपाही वर्मा के सीने पर बैठकर पत्थर से चेहरे व सिर पर ताबड़तोड़ वार कर रहा था। पीड़ित सिपाही के साथ आया होमगार्ड भी लोगों से बचाने की गुहार लगा रहा था। ग्रामीणों की मदद से सिपाही रामकेश ने हमलावर व्यक्ति को ललकारते हुए दौड़ा लिया। ग्रामीणों का हुजूम देख हमलावर भाग खड़ा हुआ। गश्त से वापस लौटने के बाद सिपाही रामकेश ने जगदीशपुर थाने में जानलेवा हमला समेत कई धाराओं में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया। विवेचना में शोभनाथ निवासी सरकौड़ा गोपालपुर का पुरवा कुड़वार को दोषी पाया गया और चार्जशीट न्यायालय भेज दी गई। अभियुक्त को हिरासत में लेकर पुलिस ने जेल भेज दिया। अपर जिलाजज चतुर्थ विनय कुमार ¨सह ने अपराध को अतिनृशंस श्रेणी का मानते हुए अभियुक्त को शोभनाथ को साढ़े तीन वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 4000 रुपये का अर्थदंड ठोंका है।