तारीख दर तारीख देने वाले अहलमद व पेशकार निलंबित
सुल्तानपुर : लंभुआ उपजिलाधिकारी की अदालत पर पांच साल से मुकदमे में कार्रवाई की बजाए तारीख दर तारीख
सुल्तानपुर : लंभुआ उपजिलाधिकारी की अदालत पर पांच साल से मुकदमे में कार्रवाई की बजाए तारीख दर तारीख बांटने वाले अहलमद व पेशकार को जिलाधिकारी ने गुरुवार को निलंबित कर दिया। यह कार्रवाई उच्च न्यायालय में प्रमुख सचिव राजस्व के तलब होने पर की गई है।
भूमि का स्वामित्व साबित करने के लिए वर्ष 2009 में धारा 229 बी भू-राजस्व अधिनियम का मुकदमा उपजिलाधिकारी की अदालत में दायर किया गया था। मुकदमे में सुनवाई व अन्य प्रक्रिया की बजाए पांच साल तक तारीख पर तारीख ही आवंटित की जाती रही। अहलमद व पेशकार पत्रावली की आदेशिका में सामान्य तिथि (जीडी) का ही इंद्राज करते रहे। अदालत का चक्कर लगा कर थक चुके पक्षकार ने मुकदमे का शीघ्र निस्तारण कराने के लिए उच्च्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। लेकिन एसडीएम की अदालत ने मुकदमें की दशा देख दंग न्यायमूर्ति ने कोई आदेश करने से पहले प्रमुख सचिव राजस्व को हाईकोर्ट में स्पष्टीकरण के साथ तलब किया। उच्च न्यायालय के कड़े रवैये पर राजस्व महकमे में हड़कंप मच गया। 19 दिसंबर को हाईकोर्ट में पेशी से पहले जिला प्रशासन से जवाब मांगा गया तो जिलाधिकारी अदिति सिंह ने जिम्मेदार अहलमद रिबईराम व पेशकार शब्बीर अहमद को निलंबित कर दिया। दोनों कर्मचारियों पर दायित्वों का समुचित निर्वहन न करने का आरोप लगाया गया है जांच एडीएम वित्त एवं राजस्व ज्वाला प्रसाद तिवारी को सौंपी गई है।