दुष्कर्म के दो आरोपियों की जमानत खारिज
सुल्तानपुर : बल्दीराय व मुंशीगंज थानाक्षेत्रों में दर्ज दुष्कर्म व लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्
सुल्तानपुर : बल्दीराय व मुंशीगंज थानाक्षेत्रों में दर्ज दुष्कर्म व लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम के मुकदमें में दो अभियुक्तों की जमानत अर्जी अपर सत्र न्यायाधीश तूफानी प्रसाद ने बुधवार को खारिज कर दी। जेल में निरुद्ध एक अभियुक्त लखीमपुर व दूसरा अंबेडकरनगर जिले का रहने वाला है।
बल्दीराय थानाक्षेत्र में दर्ज मुकदमे के अनुसार, 12 मार्च 2014 को एक बालिका अपने घर से शौच के लिए गई, लेकिन वापस नहीं आई। छानबीन से पता चला कि वह ननिहाल में रहकर मालपुर सैनी गांव सिलाई सीखने जाती थी। यह भी जानकारी मिली कि वहां के रहने वाले जगदेव मिश्रा, सत्यप्रकाश मिश्रा, ओमप्रकाश मिश्रा, जयप्रकाश मिश्रा लड़की को भगा ले गए हैं। मामले में काफी दिनों बाद पीड़िता बरामद हुई तो उसने मजिस्ट्रेट को दिए बयान में बताया कि जगदेव मिश्र ने उसे अगवा कर बृजेश कुमार उर्फ सोनू सुत श्रीकृष्ण निवासी जंगल नंबर सात जमुनहा मजरे सूरजपुर थाना मीरा, जिला लखीमपुर को सौंप दिया। दोनों ने उसके साथ दुराचार किया। आज बृजेश के जमानत अर्जी पर बहस हुई। दूसरा मामला अमेठी जिले के मुंशीगंज थानाक्षेत्र का है। आरोप है कि अंबेडकरनगर जिले के हसवर थानांतर्गत अरुषा आजमपुर निवासी अशोक चौहान पुत्र सहतू चौहान ने बालिका के साथ मोबाइल फोन से संपर्क बनाया और उसे बहला-फुसलाकर नासिक लेकर चला गया। पीड़िता ने अपने कलमबंद बयान में कहाकि वह नाबालिग है। उसकी सौतेली मां प्रताड़ित करती थी, इसी का लाभ उठाकर अशोक शादीशुदा व एक बच्चे का पिता होने के बावजूद उसे भगा ले गया और दुष्कर्म किया। दोनों जमानत प्रार्थनापत्रों का विरोध करते हुए शासकीय अधिवक्ता रमेश चंद्र मिश्र ने कहाकि बालिकाओं को शातिर दिमाग साजिश के तहत भगाया गया और फिर घृणित अपराध किया गया। न्यायाधीश ने दोनों की जमानत खारिज कर दी।