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11 लाख के दुरुपयोग में प्रधान के अधिकार सीज

By Edited By: Published: Wed, 23 Jul 2014 08:58 PM (IST)Updated: Wed, 23 Jul 2014 08:58 PM (IST)
11 लाख के दुरुपयोग में प्रधान के अधिकार सीज

सुल्तानपुर : मनरेगा योजना की धनराशि का दुरुपयोग कर परिवार के सदस्यों को लाभ पहुंचाने की पुष्टि होने पर दूबेपुर ब्लाक के करमपुर परवरभार गांव की प्रधान का प्रशासनिक व वित्तीय अधिकार जिला मजिस्ट्रेट ने सीज कर दिया है। गांव के तीन पंचायत सदस्यों की समिति गठित कर दी है। इसी मामले में प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए दो ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को स्पष्टीकरण भी तलब किया गया है।

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दूबेपुर ब्लाक के करमपुर परवरभार गांव की मनरेगा योजना में लाखों रुपये घोटाले की शिकायत नरेंद्र देवी तिवारी पुत्र तुंगनाथ तिवारी ने की थी। मामले की जांच सहायक अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग व जिला युवा कल्याण अधिकारी द्वारा कराई गई। जांच के दौरान यह पता चला कि प्रधान ने नियमों के विरुद्ध 11,06900 रुपये का दुरुपयोग किया है। अवैध ढंग से परिवार के सदस्यों को लाभ पहुंचाने के लिए शासकीय धनराशि से व्यक्तिगत भूखंड पर तालाब बनाया है। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद जिला मजिस्ट्रेट ने 11 जुलाई को ग्राम प्रधान के अधिकार सीज कर दिए और खंड विकास अधिकारी को निर्देश दिया कि ग्राम पंचायत की खुली बैठक कर तीन सदस्यीय समिति गठित करें। ब्लाक के सहायक विकास अधिकारी ने जिला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजी कि खुली बैठक में संवेदनशीलता के चलते कोई सदस्य उपस्थित नहीं हुआ। भविष्य में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। डीएम अदिति सिंह ने पप्पू सुत बाबूलाल, द्रौपदी पत्‍‌नी सियाराम व हरिकेश पुत्र त्रियुगी सिंह की तीन सदस्यीय टीम गठित कर ग्राम विकास के कार्य संपादित करने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने मामले में बराबर के दोषी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्रीमती दुर्गादेवी व तकनीकी सहायक अरविंद कुमार श्रीवास्तव से हफ्ते भर में स्पष्टीकरण मांगा है।


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