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जानलेवा हमले के आरोपी को सात वर्ष का कारावास

By Edited By: Published: Mon, 01 Sep 2014 11:48 PM (IST)Updated: Mon, 01 Sep 2014 11:48 PM (IST)
जानलेवा हमले के आरोपी को सात वर्ष का कारावास

सीतापुर : अपर जिला जज पंचम ने सोमवार को जानलेवा हमले के आरोपी को दोष सिद्ध करते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास व दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार 19 मई 2001 को कोतवाली क्षेत्र के मोहम्मद रेहान उर्फ बीरू ने रिर्पोट लिखाई थी कि रात आठ बजे अपने पीसीओ से कजियारा पर काम से जा रहा था। सैमको टेलर की दुकान की पर पहुंचा कि वहां पर अब्दुल अली पुत्र अब्दुल रसीद निवासी मुहल्ला कोट थाना कोतवाली व गुड्डू अपने हाथ में लिए हुए तमंचे से फायर कर दिया, जो उसके दाहिने बांह लगी। पुलिस ने विवेचना करते हुए दोनो आरोपियों के विरूद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया।

न्यायाधीश राजकुमार बंसल ने उभय पक्ष की बहस व दलीलों को सुनने के उपरांत अभियुक्त अब्दुल अली को दोष सिद्ध करते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास व दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया। अर्थदंड की धनराशि न अदा करने पर छह माह के अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। अभियुक्त गुड्डू को पूर्व में ही सजा सुनाई जा चुकी है। अभियोजन पक्ष की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नरेश चौधरी ने की।


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