मारपीट के आरोप में तीन को कारावास
सीतापुर : अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मारपीट के आरोप में तीन अभियुक्तों को दोष सिद्ध करते हुए प
सीतापुर : अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मारपीट के आरोप में तीन अभियुक्तों को दोष सिद्ध करते हुए प्रत्येक को छह छह माह के कारावास व दो दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किए जाने का फैसला सुनाया। अभियोजन के अनुसार थाना लहरपुर के पूरनपुर पांडेय सराय निवासी छोटन्न पुत्र प्रभु ने 31 मई 2002 को थाने पर रिपोर्ट लिखाई थी कि उसके जानवर राम प्रसाद पुत्र अगू लाल निवासी परसिया चराते थे। इस दौरान बछड़ा गायब हो गया। बनवारी पुत्र चोखे, मेंहदी हसन पुत्र इमाम अली, रघुवीर पुत्र सुंदर से पूछा तो इस बात पर नाराज होकर इन लोगों ने लाठी डंडों से पीटा और गालियां दी। शोर मचाने पर भाग गए। पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दिनेश पाल यादव ने उभय पक्ष की बहस व दलील सुनने के बाद अभियुक्त बनवारी, मेंहदी हसन, रघुवीर ने अभियुक्तों को दोष सिद्ध करते हुए प्रत्येक को छह छह माह के कारावास व दो दो हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किए जाने का फैसला सुनाया। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।