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चार हत्याभियुक्तों को आजीवन कारावास

सीतापुर : अपर जिला जज चतुर्थ ने मछरेहटा कस्बे के चर्चित शिक्षक हत्याकांड का फैसला सुनाते हुए सभी चार

By Edited By: Published: Thu, 30 Oct 2014 11:32 PM (IST)Updated: Thu, 30 Oct 2014 11:32 PM (IST)
चार हत्याभियुक्तों को आजीवन कारावास

सीतापुर : अपर जिला जज चतुर्थ ने मछरेहटा कस्बे के चर्चित शिक्षक हत्याकांड का फैसला सुनाते हुए सभी चार नामजद हत्याभियुक्तों पर दोष सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास व प्रत्येक को 50-50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया। वहीं पुलिस की विवेचना में आए तीन आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त किया गया।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना मछरेहटा के हिसामपुर जकरियापुर निवासी मुकेश दीक्षित ने थाना मछरेहटा में 27 नवंबर 2009 को मुकदमा दर्ज कराया था कि दिन के डेढ़ बजे अपने भाई अतुल के साथ रघुनंदन प्रसाद पेट्रोल पंप मछरेहटा परिसर स्थित खाद की दुकान पर खाद लेने गए थे। मेरे पिता रामनरेश दीक्षित पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेने आ रहे थे। उनके पीछे आ रहे मोटर साइकिल से सवार गांव के संजू पुत्र रघुवीर ने तमंचे से मेरे पिता के ऊपर फायर कर दिया, जिससे पिताजी पेट्रोल पंप की ओर भागे, लेकिन उत्तरी रास्ते से एक मोटर साइकिल सवार गांव के छैलू, शत्रोहन पुत्रगण रामदत्त तथा परमानंद पुत्र ओपेंद्र तमंचे से ताबड़तोड़ फायर करते हुए पिताजी की हत्या कर दी। इस घटना को मैंने व मेरे भाई ने देखा। मौके पर बचाने आए तो उक्त लोगों ने मेरे ऊपर तमंचा तान दिया। घटना के संबंध में पुलिस ने अभियोग पंजीकृत करते हुए संजू, छैलू, शत्रोहन, परमानंद तथा प्रकाश में आए गुड्डू पुत्र शत्रोहन बाजपेयी निवासी कचूरा थाना महोली, जितेंद्र पुत्र शिवशंकर निवासी शुक्लनटोला महोली, श्याम किशोर पुत्र रामकुमार निवासी भदेफर मछरेहटा के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। न्यायाधीश संतोष कुमार राय ने उभय पक्ष की बहस व दलीलों को सुनने के उपरांत अभियुक्त संजू, छैलू, शत्रोहन, परमानंद को दोष सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास व प्रत्येक को 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करने तथा गुड्डू, जितेंद्र, श्याम किशोर को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त करने का फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष की पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील वर्मा ने की।


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