तत्कालीन बीएसए व स्कूल प्रबंधक के खिलाफ एफआइआर के आदेश
सीतापुर: जिलाधिकारी जय प्रकाश सिंह ने बुधवार को तालगांव के कथित यूनिक पब्लिक स्कूल को मान्यता देने वाले तत्कालीन बीएसए और स्कूल प्रबंधक के खिलाफ प्रथम दृष्टया एफआइआर दर्ज कराने के आदेश सीडीओ को जारी कर दिए हैं। साथ ही जालसाजी कर गलत तरीके से शिक्षा विभाग के रिकमेंड पर प्राप्त की गई विधायक निधि की दस प्रतिशत ब्याज के साथ वापसी के लिए आरसी जारी करने के भी निर्देश दिए हैं।
गौरतलब हो कि यूनिक पब्लिक स्कूल मामले में फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद भी जिला प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होने और स्कूल प्रबंधक द्वारा बीते दिन मंगलवार को तालगांव गांव के उत्तर स्थित झील के समीप निर्माण कार्य प्रारंभ होने के मामले का 'दैनिक जागरण' द्वारा बुधवार को '..और गांव के तालाब के किनारे बनने लगा स्कूल' के शीर्षक से खबर छापने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया। जिलाधिकारी जय प्रकाश सिंह ने बताया कि वर्ष 2007 के दौरान तत्कालीन बीएसए राजेश वर्मा ने स्कूल प्रबंधक फारुक अली को बिना भवन के यूनिक पब्लिक स्कूल के नाम से विद्यालय संचालन के लिए मान्यता दी थी। इसी आरोप में तत्कालीन बीएसए राजेश वर्मा के खिलाफ 120बी के तहत एफआइआर दर्ज कराने के आदेश सीडीओ को दिए गए हैं। इस आरोपी के साथ ही जालसाजी कर विद्यालय की मान्यता लेने और शिक्षा विभाग के सहयोग से जिला ग्राम्य विकास अभिकरण से विधायक निधि के 6 लाख 45 हजार रुपए प्राप्त करने के बाद भी कई साल गुजरने के उपरांत भी विद्यालय भवन का निर्माण नहीं कराने पर यूनिक पब्लिक स्कूल के प्रबंधक फारुक अली के खिलाफ भी एफआइआर दर्ज कराने के लिए सीडीओ को निर्देशित किया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि आरोपी स्कूल प्रबंधक से विधायक निधि का पैसा 10 प्रतिशत ब्याज के साथ वसूल करने के लिए आरसी जारी करने के लिए भी सीडीओ को आदेश दिए गए हैं।
सीडीओ बोले
सीडीओ केदारनाथ सिंह ने कहा कि डीएम ने आदेश तो दिए हैं, लेकिन पहले हम शासकीय अधिवक्ता से राय ले लें। इसके बाद ही प्रकरण में आरोपी बीएसए और स्कूल प्रबंधक के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराएंगे। इसके अलावा डीएम ने आरसी जारी करने को कहा है तो गुरुवार को स्कूल प्रबंधक के खिलाफ आरसी जरूर जारी कर देंगे।
दिनभर हुई पैमाइश नतीजा सिफर
डीएम के निर्देश पर स्कूल प्रबंधक फारुक अली द्वारा गांव की झील के किनारे कराए जा रहे विद्यालय भवन निर्माण को एसडीएम ने बुधवार सुबह ही रोक दिया था और तुरंत मौके पर नायब तहसीलदार व अन्य तहसील कर्मियों को भेजकर दिनभर झील की पैमाइश कराई है। एसडीएम लहरपुर बीएन यादव ने बताया कि झील गाटा संख्या 1531 की जमीन पर है। यह 410 बीघे में फैली है। उन्होंने कहा पैमाइश में झील की जमीन पर विद्यालय भवन निर्माण कराने की पुष्टि नहीं हुई है। विद्यालय भवन की नीव स्कूल प्रबंधक अपनी निजी जमीन पर खुदवा रहा है। फिलहाल डीएम की तरफ से अग्रिम आदेश नहीं मिलने तक निर्माण कार्य रोका गया है।