अधोमानक मिले 11 नमूने, 1.92 लाख जुर्माना
सिद्धार्थनगर : अपर जिला मजिस्ट्रेट ने खाद्य पदार्थों के 11 नमूने अधोमानक पाए जाने पर 1.92 लाख का अर
सिद्धार्थनगर : अपर जिला मजिस्ट्रेट ने खाद्य पदार्थों के 11 नमूने अधोमानक पाए जाने पर 1.92 लाख का अर्थदंड आरोपित किया है। बांसी के गोड़ियाजोत निवासी वासुदेव राय की रबड़ी में मिलावट सिद्ध होने पर 15000, अगया के मुनिराम यादव पर अधोमानक दूध की बिक्री के आरोप में 12000, परसा हुसैन के अशोक कुमार पर नकली परिवार नकमीन बेंचने पर 15000, गुलहरिया राजा के मनगाठू उर्फ राजकुमार पर अधोमानक दूध की बिक्री पर 15000, राजस्थान की कंपनी साबू सोडियम क्लोरो लिमिटेड पर नकली ब्रांड बेचने पर 30000, बांसी के राजेंद्र नगर निवासी राममिलन चौरसिया पर अधोमानक नमक की बिक्री पर 30000, डुमरियागंज के राकेश कुमार गुप्ता पर अधोमानक मैगी नूडल्स की बिक्री पर 25000, यहीं के प्रदीप जायसवाल पर अधोमानक अरहर के दाल की बिक्री पर 20000, मदरहना के रामचंद्र यादव पर अधोमानक दूध की बिक्री पर 15000 तका हरीजोत के राम किशोर पर अधोमानक दूध की बिक्री पर 15000 रुपये सहित कुल 1.92 लाख का अर्थदंड आरोपित किया है।