बहू की हत्या में पति व सास को जेल
सिद्धार्थनगर : फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश ने दहेज के चलते हुई बहू की हत्या में पति तथा सास को अ
सिद्धार्थनगर : फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश ने दहेज के चलते हुई बहू की हत्या में पति तथा सास को अलग-अलग अपराधों में पंद्रह साल के कारावास सहित 40 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाते हुए अभियुक्तों को जेल भेजा।
वादी मुकदमा रफीक निवासी राजवीरा टोला रमजीता थाना ठूठीबारी जनपद महराजगंज ने अपनी छोटी पुत्री राबिया खातून की शादी रफीक उर्फ पप्पू निवासी परसा महापात्र थाना- सिद्धार्थनगर के साथ 20 अप्रैल 2010 को किया था। अपनी हैसियत से बढ़कर दान दहेज दिया था, लेकिन एक मोटर साइकिल के लिए एक बच्ची की मां बनने के बाद भी उत्पीड़ित किया जाता रहा और 6 सितंबर 2012 को मिट्टी का तेल डालकर जला देने से उसकी मृत्यु हो गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट में पति रफीक व सास नजरन्निशा को अभियुक्त बनाया गया, जिनके खिलाफ धारा 304 बी, 498ए भा.द.वि. सहित 3/4 दहेज उत्पीड़न के साथ पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय भेजा।
फास्ट ट्रेक कोर्ट/अपर जनपद न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव ने शुक्रवार शाम फैसला सुनाते हुए दोनों अभियुक्तों को 304 बी, 498ए भा.द.वि. तथा 3/4 दहेज उत्पीड़न का दोषी पाते हुए दहेज हत्या के लिए दस-दस वर्ष के कठोर कारावास व दस-दस हजार रुपये का जुर्माना तथा 3/4 दहेज उत्पीड़न के लिए दो-दो वर्ष का कारावास एवं दस-दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।