लड़की भगाने वाले की जमानत निरस्त
सिद्धार्थनगर : चिल्हिया थानांतर्गत मौजा बड़गो में एक दलित लड़की को बहला फुसला कर भगा ले जाने वाले
सिद्धार्थनगर : चिल्हिया थानांतर्गत मौजा बड़गो में एक दलित लड़की को बहला फुसला कर भगा ले जाने वाले दुष्कर्मी मुकेश पुत्र कमलाकांत की जमानत अर्जी जिला जज रामवृक्ष यादव ने निरस्त कर दिया। जमानत का विरोध जिला शासकीय अधिवक्ता विनोद कुमार त्रिपाठी ने किया।
खबर के मुताबिक वादिनी मुकदमा रेशमा देवी पत्नी मग्धू हरिजन साकिन बड़गो ने थाना चिल्हिय में तहरीर दिया कि 7 अगस्त 2012 को हमारी लड़की रागिनी उम्र 15 वर्ष जो कक्षा-10 की छात्रा है कंदवा बाजार विजडम स्कूल में पढ़ने गई थी तभी से गायब है वह घर नहीं लौटी है। पीड़िता ने गांव के मुकेश पर लड़की को भगा ले जाने का आरोप लगाते हुए थाना चिल्हिया में अ.स. 673/12 363, 366, 376 व धारा 3 (2) 5 का मुकदमा मुकेश पर पंजीकृत हुआ।
सत्र न्यायालय में अभियुक्त ने जमानत अर्जी डालकर अपने को निर्दोष बताया और लड़की की उम्र मुख्य चिकित्साधिकारी की आख्यानुसार 18 वर्ष बताई। सत्र न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं प्रलेखों को देखते हुए प्रथम ²ष्टया अपराध गंभीर पाते हुए जमानत निरस्त कर दी।