अभियंता पर ठोंका जुर्माना
सिद्धार्थनगर राज्य सूचना आयुक्त ने आवेदक को पूर्ण सूचना न देने पर लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभि
सिद्धार्थनगर
राज्य सूचना आयुक्त ने आवेदक को पूर्ण सूचना न देने पर लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता पर 25 हजार का अर्थदंड लगाया है। सचिव उत्तर प्रदेश को निर्देशित किया है कि अर्थ दंड के रुपए की वसूली तीन किस्तों में कराया जाना सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति जिलाधिकारी एवं कोषाधिकारी को की गयी है।
तेतरी बाजार अनूप नगर के निवासी इरशाद ने नौगढ़-बांसी मार्ग पर स्थित एक भूमि विवाद के मामले में जन सूचना अधिकारी पीडब्लूडी से सूचना मांगी थी। सूचना नहीं मिली और वर्ष 2010 में संबंधित मार्ग पीडब्लूडी से स्थानांतरित होकर राष्ट्रीय राज्य मार्ग के अधीन हो गया। आवेदक बावजूद सूचना लेने के लिए चक्कर लगाता रहा। प्रतिवादी पक्ष की तरफ से एसएन जफर हसन प्रस्तुत प्रकरण की स्थिति स्पष्ट कराने में असमर्थ रहे, जिसपर आयोग ने अर्थ दंड की सजा सुनाई है। इस मामले में पीडब्लूडी के अवर अभियंता एसएन जफर का कहना है कि मामला पीडब्लूडी नहीं बल्कि राष्ट्रीय राज मार्ग से संबंधित है। इस बात से आयोग को अवगत करा दिया गया था।