पास्को एक्ट में महिलाओं की जमानत खारिज
सिद्धार्थनगर : यौन अपराध व पास्को अधिनियम में जमानत देने का समुचित आधार न पाते हुए अपराध की गंभीरता
सिद्धार्थनगर : यौन अपराध व पास्को अधिनियम में जमानत देने का समुचित आधार न पाते हुए अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए ताहिरा (60) व गुन्नाज उर्फ गुलनाज (21) की जमानत अर्जी जिला जज ने निरस्त कर दोनों महिलाओं को जेल भेज दिया है।
प्रथम सूचनाकर्ता वादी मुकदमा बाबूराम यादव मधुबनी टोला रेहरा की सूचना के अनुसार उसकी अवयस्क बच्ची जब एक डाक्टर के दवाखाने से लौट रही थी तो दोनों आरोपी द्वारा गिलास में रखा कोई पदार्थ फेंककर बेहोश होने के उपरांत शमशेर के साथ गोरखपुर भेज दिया गया।
वादी की सूचना पर अपराध संख्या 497/2014 धारा 363, 366ए, कायम हुआ। पीड़िता का मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 164 द.प्र.सं का बयान दर्ज हुआ, जिसमें अपने साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करने तथा धर्म परिवर्तन के लिए मारपीट करने का कथन कबूल किया। जिसके आधार पर धारा 376, 323 व 506 भा.द.वि. 3/4/8 पास्को एक्ट की बढ़ोत्तरी मोहाना थाना द्वारा की गई।
उच्च न्यायालय द्वारा प्राप्त आदेश पर यौन अपराध में वांछित दोनों महिलाओं ने 20 अगस्त को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया जहां से उन्हे अंतरिम जमानत मिल गई।
प्रथम जिला जज अजय कुमार श्रीवास्तव ने जमानत की सुनवाई करते हुए उन्हे जमानत देने का आधार न पाते हुए दोनों की जमानतें खारिज कर दी। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अखिलेश नरायन श्रीवास्तव ने जमानत का विरोध किया। अंतरिम जमानत पर चल रही दोनों महिलाओं को जमानत खारिज होने के उपरांत जेल जाना पड़ा।