बलात्कार आरोपियों को सश्रम कारावास
सिद्धार्थनगर : जिला जज रंगनाथ पाण्डेय ने बलात्कार के दो आरोपियों को आठ-आठ वर्ष सश्रम कारावास की सजा व पांच-पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। आरोपियों का नाम जुगनू उर्फ रामधन शुक्ल व निब्बर उर्फ राकेश पण्डेय है। दोनों त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र के ग्राम लमुइया के निवासी हैं।
अभियुक्त जुगनू उर्फ रामधन व निब्बर पर वादी ने आरोप लगाया है कि 4 अगस्त 2011 को दोनों ने उसकी नाबालिग लड़की को बहला-फुसला कर भगा ले गए और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। बाद में त्रिलोकपुर पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 533/11 धारा 363 376 का मुकदमा पंजीकृत किया। बाद में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सत्र परीक्षण के दौरान अभियोजन की तरफ अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अखिलेश नारायण श्रीवास्तव ने लगभग एक दर्जन साक्षियों को गवाही दिलाई गई। सभी ने घटना की पुष्टि की। बचाव पक्ष ने अभियुक्तों को निर्दोष बताते हुए गांव की पार्टी बंदी में फंसाने की बात बतायी है। जिला जज रंगनाथ पाण्डेय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों व दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात अभियुक्तों को दोषी पाया। धारा 363 में पांच-पांच वर्ष का सश्रम कारावास व तीन-तीन हजार अर्थदंड, 366 में पांच-पांच वर्ष का सश्रम कारावास व धारा 376 में प्रत्येक को आठ-आठ वर्ष सजा व पांच-पांच हजार रुपए का जुर्माना किया। अर्थदंड न जमा करने पर छह-छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।