दुष्कर्म के प्रयास में आरोपी को नहीं मिली जमानत
जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर : दुष्कर्म के प्रयास में आरोपी को जमानत नहीं मिली। जिला जज रंगनाथ पाण्डेय ने बुधवार को इसे गंभीर अपराध मानते हुए उसकी जमानत अर्जी निरस्त कर दी। अभियुक्त का नाम जबीबुल्लाह है। वह इटवा थाना क्षेत्र के ग्राम पठना का निवासी है।
अभियुक्त पर आरोप है कि गत 7 जून को वह गांव के ही एक व्यक्ति के घर गया और परिवार की नाबालिग बालिका से बताया कि उसके पिता का फोन आया है। जैसे ही उसने दरवाजा खोला वह घर में घुस गया और उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया, मगर उसके शोर मचाने पर उसे सफलता नहीं मिल सकी। बाद में पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध अपराध संख्या 488/14, धारा 376, 511, 452 आईपीसी व 7/8 पास्को अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर अभियुक्त को जेल भेज दिया। अभियुक्त ने जिला जज के समक्ष जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। इस दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अभियुक्त पर लगे सारे आरोपों को बेबुनियाद और झूठा बताया। उन्होंने यह भी कहा कि उसे फसाए जाने की साजिश की जा रही है, जबकि अभियोजन की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विनोद कुमार त्रिपाठी ने जमानत का प्रबल विरोध किया और कहा कि ऐसे अपराध में जमानत दिया जाना उचित नहीं है। जिला जज ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य तथा अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद प्रथम दृष्टया अपराध गंभीर पाते हुए अभियुक्त की जमानत खारिज कर दिया।