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एसडीएम पर हमले के आरोपी की जमानत निरस्त

By Edited By: Published: Thu, 24 Jul 2014 01:14 AM (IST)Updated: Thu, 24 Jul 2014 01:14 AM (IST)
एसडीएम पर हमले के आरोपी की जमानत निरस्त

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर : उपजिलाधिकारी इटवा रामसूरत पाण्डेय पर हमले के आरोपी की जमानत अर्जी बुधवार को जनपद न्यायाधीश रंगनाथ पाण्डेय ने निरस्त कर दी। अभियुक्त का नाम बालेश्वरी चौधरी पुत्र दुर्गा प्रसाद चौधरी है। वह इटवा थाना क्षेत्र के ग्राम पतिका का निवासी है।

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अभियुक्त पर आरोप है कि गत 2 जुलाई उसकी गाड़ी से उपजिलाधिकारी इटवा को ठोकर मारी गई थी। इससे वह खाई में गिर गई। घटना में चालक व एसडीएम को चोटें आई। बाद में उपजिलाधिकारी की तहरीर पर इटवा थाना पुलिस ने अभियुक्तों के विरुद्ध अपराध संख्या 549/14, धारा 379, 411, 307, 332, 353, 120बी आईपीसी व धारा 7 क्रिमिनल ला व धारा 12 खनन अधिनियम का मुकदमा पंजीकृत हुआ। जमानत की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने खुद को निर्दोष व फर्जी फंसाया जाना बताया है, जबकि अपर शासकीय अधिवक्ता अखिलेश नारायण श्रीवास्तव की दलीलें सुनने के पश्चात जिला जज ने अपराध को गंभीरता से लेते हुए प्रथम दृष्टया अपराध संज्ञेय पाते हुए अभियुक्त की जमानत निरस्त कर दिया।


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