वाहन चोर को एक साल का कारावास
सिद्धार्थनगर : तीन मंडलों में अपनी अपराधिक गतिविधियों से पुलिस की नींद छीन लेने वाले वाहन चोर गिरोह के शातिर अपराधी जेल में रहते हुए अपने जुर्म को स्वीकार किया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने उसे एक वर्ष के कारावास और अर्थदंड से दंडित करते हुए जेल में बिताये समय को समायोजित करने का आदेश अपने निर्णय में पारित किया।
जिला जेल में बंद शातिर वाहन चोर अब्दुल सलाम के अगर पुलिस रिकार्ड पर गौर करें तो बस्ती मंडल, गोरखपुर मंडल व आजमगढ़ मंडल के विभिन्न थाना क्षेत्रों में 45 से ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। सिद्धार्थनगर की पुलिस ने हरीश कुमार पत्र घसीट मिश्र की टैम्पू यूपी 55टी-0124 में दिनांक 5 जुलाई 2006 को अ.स. 676/06 धारा 379/411 भा.द.वि. में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। अब्दुल सलाम ने जिला जेल से मंगलवार को एक प्रार्थना पत्र जुर्म माफी का मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी को देते हुए अपना इकबालिया जुर्म स्वीकार कर लिया।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एहसानुल्लाह खान ने अभियुक्त की जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर एक साल का कठोर कारावास सहित 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न अदा करने पर एक माह का साधारण कारावास अलग से काटना होगा। निर्णय में यह भी कहा गया कि जेल में बिताया समय उसकी सजा में समायोजित कर दी जाए।