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पत्नीहंता को दस वर्ष का कारावास

By Edited By: Published: Thu, 10 Apr 2014 12:16 AM (IST)Updated: Thu, 10 Apr 2014 12:16 AM (IST)
पत्नीहंता को दस  वर्ष का कारावास

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर : प्रथम जिला जज हरीश कुमार ने बुधवार को एक पत्‍‌नीहंता को दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा सात हजार रुपए से अर्थदंडित भी किया है। मुल्जिम का नाम चनराम पुत्र सुधईराम निवासी ग्राम अशोगवां थाना बांसी है। शादी के तीसरे दिन ही उसकी पत्‍‌नी रिंकी देवी की ससुराल में मौत हो गई थी।

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रिंकी पुत्री बहोरी की शादी 10 जून 2011 को चनराम से हुई थी। शादी के तीसरे दिन सांस अवरोध होने से उसकी मौत हो गई । पुलिस अधीक्षक के आदेश पर मिश्रौलिया पुलिस ने अपराध संख्या 443/2011 धारा 498ए, 304बी, 201, 506 भादवि तथा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर उसके पति का गिरफ्तार किया। मुकदमें की पैरवी करते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आशीष पाण्डेय 6 गवाह व 19 अभिलेख प्रस्तुत किया। अभियोजन कथानक को संदेह से परे साबित कर उन्होंने अभियुक्त को कठोर से कठोर दंड देने की मांग की। बचाव पक्ष ने मौत का कारण दुर्घटना बताया। प्रथम जिला जज हरीश कुमार ने दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात अभियुक्त को दहेज उत्पीड़न, दहेज हत्या व क्रूरता का दोषी पाते हुए उसे दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा व 7 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया।


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