तत्काल दें लंबित मामलों की सूचना: डीएम
श्रावस्ती: न्यायालयों में लंबित विभिन्न प्रकृति के सुलह योग्य वादों के निस्तारण के लिए 12 नवंबर को र
श्रावस्ती: न्यायालयों में लंबित विभिन्न प्रकृति के सुलह योग्य वादों के निस्तारण के लिए 12 नवंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान समझौते के आधार पर विभिन्न मामले निपटाए जाएंगे। जिलाधिकारी नितीश कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन, भूमि अध्याप्ति, बैंक वसूली, किरायेदारी, उपभोक्ता फोरम, नगर पंचायत टैक्स वसूली, सेवानिवृत्तिक परिलाभों, पंजीयन व स्टांप, मोबाइल फोन एवं केबल नेटवर्क, मेड बंदी एवं दाखिल खारिज, पर्यावरण प्रदूषण, अध्यापकों के वेतन भुगतान, राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड, जाति एवं आय प्रमाणपत्र, सेवा विवादों, आयकर बैंक व वित्तीय संस्थानों से संबंधित मामलों, मोटर यान अधिनियम के अधीन पुलिस तथा आरटीओ द्वारा किए गए चालान, बांट तथा माप प्रचालन, मनोरंजन कर, चलचित्र अधिनियम, नगर पंचायत एवं वन अधिनियम से संबंधित प्रकरणों को निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर कराया जाएगा। अपर जिलाधिकारी ओपी सिंह ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से मांगी गई लंबित वादों की सूचना तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।