बकाया विद्युत बिल जमा करने पर सौ फीसद अधिभार माफ
शामली: शासन ने विद्युत बकायेदारों के लिए बिल जमा करने पर अधिभारमाफी की योजना 'सक्रिय' चलाई है। यह यो
शामली: शासन ने विद्युत बकायेदारों के लिए बिल जमा करने पर अधिभारमाफी की योजना 'सक्रिय' चलाई है। यह योजना शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में लागू रहेगी। योजना के तहत बकाया बिल जमा करने पर सौ फीसदी अधिभार में माफी मिलेगी। शासन की तरफ से अधिभार माफी का यह अंतिम मौका है। इसके बाद बकाया बिल वसूली के लिए सख्ती के साथ अभियान चलाया जाएगा।
शासन ने सरचार्ज एमनेस्टी फॉर एग्रीकल्चर, कामर्शियल, रेजीडेंशियल इंडस्ट्रीयल योजना (सक्रिय) चलाई गई है। यह योजना गत 15 अप्रैल से लागू हो चुकी है। इस योजना में ग्रामीण के साथ शहरी घरेलू, वाणिज्यिक, निजी नलकूप, निजी संस्थान और छोटे उद्योग भी शामिल हैं। इस श्रेणी के उपभोक्ताओं को 100 फीसदी अधिभार में माफी मिलेगी। योजना की श्रेणी में आने वाले उपभोक्ताओं को एक बार अपने सही बिल को बिना अधिभार जमा करने का अंतिम अवसर दिया है। निजी नलकूप के मूल बिल को चार किश्त में जमा करने का मौका भी दिया है। योजना का लाभ लेने वाले किसानों को पंजीकरण कराना होगा। योजना में शिथिलता पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
छूट के लिए निर्धारित समय
योजना का लाभ लेने के लिए शासन ने उपभोक्ताओं को श्रेणीवार समय निर्धारित किया है। इसके तहत एलएमवी-1 (घरेलू उपभोक्ता शहरी), एलएमवी-2 (वाणिज्यिक उपभोक्ता शहरी), एलएमवी-4बी (निजी संस्थान), एलएमवी-5 (निजी नलकूप शहरी) के लिए 45 दिन का समय दिया गया है। एलएमवी-1 (घरेलू उपभोक्ता ग्रामीण), एलएमवी-2 (वाणिज्यिक उपभोक्ता ग्रामीण), एलएमवी-5 (निजी नलकूप ग्रामीण) के लिए 60 दिन और एलएमवी-6 (लघु एवं मध्यम उद्योग) को 30 दिन का समय दिया गया है।
निजी नलकूप (ग्रामीण) कृषि उपभोक्ताओं को किश्त की सुविधा:
निजी नलकूप (ग्रामीण) कृषि उपभोक्ताओं के लिए 100 फीसदी सरचार्ज में छूट के साथ किश्तों की सुविधा दी गई है। पहली किश्त बकाया धनराशि का 25 प्रतिशत या 10,000 रुपये जो अधिक हो 15 जून 2017 से पूर्व जमा कर सकते है। दूसरी किश्त शेष बकाया धनराशि का एक तिहाई (द्विमासिक) 15 अगस्त 2017 से पूर्व, तीसरी किश्त शेष बकाया धनराशि का एक तिहाई (द्विमासिक) 15 अक्टूबर 2017 से पूर्व व चौथी किश्त शेष बकाया धनराशि का एक तिहाई (द्विमासिक) 15 दिसंबर 2017 से पूर्व जमा कर सकेंगे। लघु एवं मध्यम औद्योगिक उपभोक्ताओं को एक मुश्त भुगतान पर 50 प्रतिशत सरचार्ज में छूट मिलेगी। घरेलू ग्रामीण एवं वाणिज्यिक ग्रामीण उपभोक्ताओं, घरेलू शहरी, वाणिज्यिक शहरी, निजी संस्थान, एवं निजी नलकूप शहरी उपभोक्ताओं को एक मुश्त भुगतान पर 100 फीसदी सरचार्ज में छूट दी जाएगी।
योजना में 118.85 लाख रुपये जमा
अधीक्षण अभियंता एके ¨सह के मुताबिक जनपद के तीनों खंड में 31 मार्च 2017 तक कुल 132905 उपभोक्ता थे, जिन पर 245 करोड़ 93 लाख रुपये बकाया थे। 15 अप्रैल से शुरू हुई योजना में अभी तक 1177 उपभोक्ताओं ने एक करोड़ 18 लाख 85 हजार रुपये जमा कराया है। अब तक 1230 किसान पंजीकरण करा चुके है।
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इन्होंने कहा..
शासन ने 'सक्रिय' नाम से योजना लागू की है। विद्युत उपभोक्ता योजना का लाभ उठाकर विभाग का सहयोग करे। इसके बाद शासन और पावर कारपोरेशन बकाएदारों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करते हुए सख्ती के साथ बकाया वसूली की जाएगी।
-एके ¨सह, अधीक्षण अभियंता पावर कारपोरेशन शामली।