मिलावटखोरों पर चला चाबुक, आठ लाख जुर्माना
जागरण संवादादाता, शाहजहांपुर : खाद्य वस्तुओं में मिलावट कर लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों पर जिल
जागरण संवादादाता, शाहजहांपुर : खाद्य वस्तुओं में मिलावट कर लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों पर जिला प्रशासन ने एक बार फिर सख्त कार्रवाई कर शिकंजा कसा है। मिलावटखोरी के पांच मामलों में अपर जिलाधिकारी प्रशासन जितेंद्र कुमार शर्मा ने आठ लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही नियत समय अवधि में जुर्माना नहीं देने पर गिरफ्तार कर जेल भेजने का निर्देश दिया है।
केस नंबर एक
पुवायां थाना क्षेत्र के मोहल्ला कसमरा निवासी प्रदीप कुमार गुप्ता पुत्र राजेंद्र प्रसाद गुप्ता की आढ़त पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी युगल किशोर के नेतृत्व में टीम ने 25 फरवरी 26 को छापा मारा था। टीम ने आढ़त में उपलब्ध शुगरकेन में मिलावट होने के संदेह के आधार पर नमूना भरा था। यह नमूना परीक्षण के लिए राजकीय प्रयोगशाला लखनऊ में भेजा गया था। प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट में शुगरकेन में मिलावट होने की पुष्टि की गई थी। इसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से विक्रेता प्रदीप कुमार गुप्ता तथा शुगरकेन की निर्माता फर्म मैसर्स रतनलाल राजेंद्र प्रसाद खांडसारी लिमिटेड बंडा रोड पुवायां के विरुद्ध अपर जिलाधिकारी प्रशासन की अदालत में मुकदमा दायर किया गया। इस मामले की सुनवाई के उपरांत अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने दोनों आरोपियों पर चार लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
केस नंबर दो
¨सधौली थाना क्षेत्र के गांव जमुनिया निवासी शाहे अली पुत्र शौकत अली दूध का कारोबारी है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी युगल किशोर के नेतृत्व में टीम ने गत 15 मार्च 2016 को दूध का नमूना भरा था। राजकीय प्रयोगशाला की जांच में दूध मिलावटी होने की पुष्टि की गई। जिस पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने आरोपी शाहे अली पर एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
केस नंबर तीन
लखीमपुर खीरी जिले के मोहम्मदी थाना क्षेत्र के गांव मुडा निजाम निवासी युसूफ पुत्र साजिद की खुटार थाना क्षेत्र के रामपुर कलां में मिठाई की दुकान है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी आरपी गंगवार के नेतृत्व में टीम ने गत 12 मार्च 2014 को दुकान पर छापा मारा था। टीम ने दुकान में उपलब्ध बूंदी के लड्डू का नमूना भरा था। राजकीय प्रयोगशाला की जांच में लड्डू मिलावटी होने की पुष्टि की गई। अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने दुकानदार पर पचास हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
केस नंबर चार
शाहजहांपुर शहर में बृजविहार कालोनी निवासी किशनलाल यादव पुत्र हीरालाल यादव की अंटा चौराहे पर मिठाई की दुकान है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी धीरेंद्र प्रताप ¨सह के नेतृत्व में टीम ने गत सात नवंबर 2015 को दुकान में छापा मारकर दही का नमूना लिया था। राजकीय प्रयोगशाला की रिपोर्ट में दही मिलावटी होने की पुष्टि की गई। अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने दुकानदार पर पचास हजार रुपये जुर्माना डाला है।
केस नंबर पांच
लखीमपुर खीरी जिले के मोहम्मदी थाना क्षेत्र के मोहल्ला पूर्वी लखपेड़ा निवासी मनोज शुक्ला पुत्र छोटेलाल शुक्ला दूध का कारोबार करते हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी युगल किशोर की टीम ने यहां मोहल्ला नवादा इंदेपुर में छापा मारकर दूध का नमूना लिया था। राजकीय प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट में दूध में मिलावट होने की पुष्टि की गई। अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने दूध कारोबारी पर दो लाख रुपये जुर्माना डाला है।