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दहेज हत्या में पति को आजीवन कारावास

शाहजहांपुर : दहेज में मोटर साइकिल ने मिलने पर नवविवाहिता की गला दबाकर की गई हत्या के मामले में अदालत

By JagranEdited By: Published: Sat, 27 May 2017 11:27 PM (IST)Updated: Sat, 27 May 2017 11:27 PM (IST)
दहेज हत्या में पति को आजीवन कारावास
दहेज हत्या में पति को आजीवन कारावास

शाहजहांपुर : दहेज में मोटर साइकिल ने मिलने पर नवविवाहिता की गला दबाकर की गई हत्या के मामले में अदालत ने पति को आजीवन कारावास और बीस हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त संजीव कुमार को पत्नी रमाकांती की हत्या का दोषी पाया।

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अदालत ने यह फैसला 10 जून 2011 को हुई हत्या के मामले में सुनाया। निगोही थाना के गांव निवाड़ी निवासी मुन्ना लाल पुत्र भगवानदास द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे में कहा गया था कि 23 मई 2010 को उन्होंने अपनी बेटी रमाकांती की संजीव के साथ शादी दी। दहेज में मोटर साइकिल न दे पाने पर संजीव ने उनकी पुत्री रमाकांती की गला दबाकर हत्या कर दी।

अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार पांडेय ने अपने आदेश में थाना पुवायां के गांव बनिगवां निवासी संजीव कुमार पुत्र लाल बहादुर को दहेज के लिए पत्नी की हत्या के जुर्म का दोषी माना। उन्होंने अभियुक्त को आजीवन कारावास और बीस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।


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