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लाइसेंस रिन्यूवल में नहीं जरूरी होगी डीएम की परमीशन

शाहजहांपुर : लाइसेंसी शस्त्रधारकों के लिए राहत भरी खबर है। उनको अपना लाइसेंस रिन्यूवल करने के लिए कल

By JagranEdited By: Published: Tue, 25 Apr 2017 10:28 PM (IST)Updated: Tue, 25 Apr 2017 10:28 PM (IST)

लाइसेंस रिन्यूवल में नहीं जरूरी होगी डीएम की परमीशन
लाइसेंस रिन्यूवल में नहीं जरूरी होगी डीएम की परमीशन

शाहजहांपुर : लाइसेंसी शस्त्रधारकों के लिए राहत भरी खबर है। उनको अपना लाइसेंस रिन्यूवल करने के लिए कलेक्ट्रेट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे अब तहसील स्तर पर ही यह काम हो जाएगा। डीएम नरेंद्र कुमार ¨सह ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

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प्रभारी अधिकारी शस्त्र सिटी मजिस्ट्रेट विजय शंकर दुबे ने बताया कि शस्त्र लाइसेंसियों के लाइसेंसों के नवीनीकरण में होने वाली दिक्कतों को देखते हुए यह डीएम ने यह निर्देश जारी किया है। उन्होंने बताया कि विभिन्न सामाजिक सोसायटी के बैंक खाता में जमा किए जाने वाला शुल्क पहले की तरह रहेगा। इसके अलावा जो औपचारिकताएं करनी पड़ती थीं, उन्हें भी पूरा करना होगा, लेकिन अब नवीनीकरण से पहले प्रभारी अधिकारी शस्त्र से सीन कराने या डीएम से अनुमोदन कराने की जरूरत नहीं होगी।

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नगर क्षेत्र में सिटी मजिस्ट्रेट करेंगे रिन्यूवल

प्रभारी अधिकारी शस्त्र ने बताया कि लाइसेंसों का नवीनीकरण प्रत्येक तहसील क्षेत्र में संबंधित एसडीएम कर सकेंगे। जबकि नगर क्षेत्र में यह काम सिटी मजिस्ट्रेट यानी वह विधिक औपचारिकताएं पूरी कराने के बाद करेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

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यह थी व्यवस्था

लाइसेंस के रिन्यूवल के लिए फाइल को पहले प्रभारी अधिकारी शस्त्र से सीन कराना पड़ता था। इसके बाद फाइल डीएम के पास अनुमोदन के लिए जाती थी। इस काम में काफी समय लग जाता था। आवेदन करने वाले को काफी चक्कर लगाने पड़ते थे। इसलिए यह निर्णय लिया गया।


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