17 अराजकतत्व किए जिलाबदर
शाहजहांपुर: आसन्न विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिला प्रशासन हमलावर मूड में आ रहा है। पहले मिलावटखोरों
शाहजहांपुर: आसन्न विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिला प्रशासन हमलावर मूड में आ रहा है। पहले मिलावटखोरों पर प्रशासन ने सरकारी चाबुक चलाया। अब जिले में शांति व्यवस्था के लिए खतरा साबित हो रहे 17 अराजकतत्वों को गुंडा एक्ट में निरुद्ध कर उन्हें छह महीने के लिए जिला बदर करने का फैसला सुनाया है। अपर जिलाधिकारी प्रशासन जितेंद्र कुमार शर्मा की अदालत ने यह फैसला सुनाया है।
जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में गंभीर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले अराजकतत्वों पर लगाम कसने के लिए पुलिस ने कोशिश की, लेकिन राजनैतिक संरक्षण के चलते अराजकतत्वों पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा था। इतना ही नहीं पुलिस के चेतावनियों को धता बताकर अराजकतत्व अपने राजनैतिक आकाओं की शह पर दबंगई करने से बाज नहीं आ रहे थे। इसके बाद पुलिस ने उनको गुंडा अधिनियम के तहत निरुद्ध करने के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी। अराजकतत्वों के आपराधिक रिकॉर्ड का हवाला देते हुए पुलिस ने जिले के 17 अपराधियों को गुंडा एक्ट के तहत निरुद्ध करने की चालानी रिपोर्ट अपर जिलाधिकारी प्रशासन जितेंद्र कुमार शर्मा की अदालत में पेश की। भनक लगने पर अराजकतत्वों को संरक्षण देने वाले सियासी आकाओं में खलबली मच गई। सूत्रों के मुताबिक सियासी आकाओं ने अपराधी किस्म के अपने सिपहसालारों के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई नहीं किए जाने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। मगर अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने एक न सुनी। उन्होंने गुंडाएक्ट के तहत अपराधी तत्वों को निरुद्ध करने के साथ छह माह तक जिला बदर करने का फैसला सुना दिया।
जिला बदर किये गये अपराधी
1. सोनू पुत्र बृजपाल ¨सह थाना आरसीमिशन
2. रक्षपाल पुत्र राजाराम पाल थाना आरसीमिशन
3. अवधेश उर्फ राजेश पुत्र नेतराम राठौर थाना मीरानपुर कटरा
4. बबलू पुत्र मुन्नन थाना कांट
5. रामजीत पुत्र बाबूराम थाना तिलहर
6. गुड्डू पुत्र शब्बीर थाना कांट
7. तौसीफ पुत्र पुत्तन थाना कांट
8. बबलू ¨सह पुत्र ओमप्रकाश ¨सह थाना खुदागंज
9. कल्लू पुत्र अब्दुल थाना कांट
10. पप्पू पुत्र होरी लाल थाना खुदागंज
11. राकेश पुत्र नेवाराम थाना खुदागंज
12. चमन पुत्र नेवा राम थाना खुदागंज
13. ओमप्रकाश पुत्र कढ़ेर थाना खुदागंज
14. गप्पू पुत्र वेदराम थाना मीरानपुर कटरा
15. रीमवीर पुत्र रामविलास थाना तिलहर
16. भगवान दास उर्फ भानू पुत्र छत्रपाल थाना खुदागंज
17. रामू पुत्र बाबूराम थाना तिलहर
तीन शस्त्र लाइसेंस भी निरस्त
अपर जिलाधिकारी प्रशासन जितेंद्र कुमार शर्मा ने आपराधिक वारदातों में शस्त्र लाइसेंसों का इस्तेमाल किये जाने के मामलों के प्रति भी सख्त रुख अपनाया है। आपराधिक वारदातों में प्रयुक्त किये गये तीन शस्त्र लाइसेंसों को भी निरस्त करने का आदेश जारी किया है। जिन लोगों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त किये गये हैं, उनमें श्रीमती किरन ¨सह पत्नी रामसहीस थाना तिलहर, सुआलाल पुत्र ख्योराज थाना रौजा तथा रामपाल पुत्र हुलासी थाना सदर बाजार हैं।
जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था के लिए खतरा बन रहे 17 आपराधिक किस्म के लोगों के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। साथ ही ऐसे ही मामलों में तीन शस्त्र लाइसेंसों को निरस्त कर दिया गया है। शांति एवं कानून व्यवस्था से खिलवाड़ कर माहौल खराब करने वालों को कतई नहीं बख्शा जाएगा।
- जितेंद्र कुमार शर्मा, एडीएम (प्रशासन)