दहेज हत्या के गुनहगार को दस वर्ष का कारावास
जागरण संवाददाता : न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद फैज आलम खां दहेज हत्या में इकबाल कुरैशी
जागरण संवाददाता : न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद फैज आलम खां दहेज हत्या में इकबाल कुरैशी पुत्र अजीजुल्ला निवासी मुहल्ला खलीलगर्वी को दस वर्ष आठ माह कारावास की सख्त सजा सुनाई तथा चार हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
कोतवाली के मुहल्ला खलीलगर्वी निवासी फिदा हुसैन ने 18 जनवरी 14 को इस आशय की तहरीर दी कि उसकी पुत्री की शादी एक वर्ष पूर्व इकबाल कुरैशी के साथ हुई थी। दहेज में मोटर साइकिल व नकद रुपये की मांग को लेकर आए दिन लड़की के साथ मारपीट करता था और शारीरिक यातनाएं देता था। जब लड़की के पिता ने दामाद की मांग को पूरा करने से अपनी असमर्थता जतायी। इसी बात से नाराज होकर उसकी पुत्री को दामाद ने छत से नीचे सड़क पर फेंक दिया। सड़क पर गिरते ही घटना स्थल पर उसकी पुत्री की मौत हो गई, जिससे मौके पर सड़क पर खड़े लोगों ने देखा। विवेचक ने गहन जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने विचारण के दौरान गवाहों व प्रभारी शासकीय अधिवक्ता वंशीलाल व बचाव पक्ष् के अधिवक्ता की बहस सुनने के उपरांत दहेज हत्या का दोषी मानते हुए सजा सुनायी। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी।