तीन भाइयों को जानलेवा हमले में उम्र कैद
शाहजहांपुर : थाना रामचंद्र मिशन क्षेत्र में छह वर्ष हुए पूर्व जानलेवा हमले में अभियुक्त विभोर उर्फ श
शाहजहांपुर : थाना रामचंद्र मिशन क्षेत्र में छह वर्ष हुए पूर्व जानलेवा हमले में अभियुक्त विभोर उर्फ शिवाचल अवस्थी, अनिल अवस्थी उर्फ अन्नू, प्रमोद कुमार अवस्थी, श्याम कुमार अवस्थी को अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या सात एहसान उल्ला खां ने आजीवन कारावास एवं 40-40 हजार रुपये जुर्माना से दंडित किए जाने की सजा सुनायी है।
रामचन्द्र मिशन थाना क्षेत्र के मुहल्ला विजयपुर रेती निवासी आशुतोष दीक्षित ने 19 अक्टूबर 09 को इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि कुछ दिन पहले उसका प्रमोद अवस्थी से झंझट हो गया था तभी से प्रमोद अवस्थी व उसके परिवार वाले उससे व उसके परिवार से रंजिश मानते थे। रंजिश के कारण लगभग साढ़े नौ बजे अनिल कुमार अवस्थी राइफल, प्रमोद बंदूक, विभोर उर्फ शिवाचल रिवाल्वर तथा श्याम कुमार तमंचा लेकर आशुतोष के दरवाजे पर आ गए। आरोपियों ने परिवार के लोगों को गालियां देने लगे। गाली का विरोध करने पर आशुतोष दीक्षित के भाई उमानाथ दीक्षित, अभिषेक दीक्षित तथा आशुतोष दीक्षित के पिता मुनेंद्र नाथ, पुनीत शुक्ल, बाहर निकल आए और गाली देने से मना किया। चारों लोगों ने एकराय होकर जान से मारने की नीयत से फाय¨रग करना शुरू कर दिया। प्रमोद ने बंदूक की बट से आशुतोष के भाई उमानाथ को जान से मारने की नीयत सिर पर प्रहार किया, जिससे वह गिर गए। अनिल अवस्थी ने राइफल से जान से मारने की नीयत से फायर किया जो अभिषेक दीक्षित की गर्दन पर लगा। वह भी गिरकर घायल हो गए। शेष लोगों की ओर से की गई फाय¨रग से आशुतोष के पिता पुनीत शुक्ल को गोली लग गई। इस घटना को आशुतोष, ब्रज नंदन, शिव कुमार मिश्र ने देखा और शोर मचाया तो काफी लोग आ गए। अभियुक्त जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया। पुलिस प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के उपरांत विवेचना प्रारंभ की तथा चार्जशीट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत की। मजिस्ट्रेट की ओर से आरोप पत्र पर संज्ञान लेकर मामला सत्र न्यायलय के सुपुर्द किया गया। सत्र न्यायलय ने सत्र परीक्षण को स्थानांतरित कर दिया गया। कई न्यायालयों में सुनवाई व गवाही के उपरांत मामला अपर सत्र न्यायधीश की कोर्ट संख्या 7 में सुनवाई के लिए पहुंचा । न्यायधीश ने सत्र परीक्षण में दोनों पक्षों की अधिवक्ताओं की बहस सुनने तथा आशुतोष दीक्षित के अधिवक्ता आशीष त्रिपाठी एवं सहायक शासकीय अधिवक्ता उमेश ¨सह के तर्कों से प्रभावित होते हुए बुधवार को अभियुक्त विभोर उर्फ शिवाचल, अनिल अवस्थी, प्रमोद अवस्थी व श्याम कुमार को आजीवन कारावास एवं 40-40 हजार रुपये का जुर्माना से दंडित किए जाने की सजा सुनायी। साथ ही आर्म्स एक्ट में तीन साल की सजा व पांच हजार जुर्माने से विभोर को अलग दंडित किए जाने की सजा सुनायी है। जुर्माना की राशि में अभिषेक दीक्षित को 75 हजार रुपये व उमानाथ दीक्षित को 25 हजार रुपये प्रदान करने आदेश दिया।
अभियुक्तों की तरफ से प्रमोद अवस्थी की पत्नी पुष्पा अवस्थी की ओर से उमानाथ दीक्षित, काशीनाथ दीक्षित, आशुतोष दीक्षित, अभिषेक दीक्षित, अमितेंद्र दीक्षित के विरूद्ध जानलेवा हमला का दर्ज कराया गया था, जिसे क्रास केस बनाने की कोशिश की गई थी। सत्र अपर न्यायाधीश कोर्ट संख्या सात की ओर से उस मामले में सुनवाई के बाद 25 अगस्त 15 निर्णय पारित करके उमानाथ दीक्षित आदि को दोषमुक्त का आदेश दिया था।