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नारायण के कस्टडी रिमांड को चुनौती देने वाली अर्जी निरस्त

शाहजहांपुर : आसाराम प्रकरण के गवाह रहे कृपाल ¨सह की हत्या की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार नारायण

By Edited By: Published: Sat, 01 Aug 2015 11:47 PM (IST)Updated: Sat, 01 Aug 2015 11:47 PM (IST)
नारायण के कस्टडी रिमांड को चुनौती देने वाली अर्जी निरस्त

शाहजहांपुर : आसाराम प्रकरण के गवाह रहे कृपाल ¨सह की हत्या की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार नारायण पांडेय के पुलिस कस्टडी रिमांड के आदेश को चुनौती देने वाली अर्जी को अदालत ने निरस्त कर दिया। नारायण के कस्टडी रिमांड की अवधि 2 अगस्त को खत्म होगी।

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दस जुलाई की रात शहर के ग्वालटोली क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने मुहल्ला गदियाना निवासी कृपाल ¨सह पर गोली मारकर जानलेवा हमला किया था। बाद में बरेली के अस्पताल में कृपाल की मौत हो गयी। कृपाल ने मृत्यु पूर्व बयान में संजय, राघव और अर्जुन को वारदात अंजाम देने के लिए जिम्मेदार ठहराया था। ये तीनों आसाराम के खास गुर्गों में शुमार रखते हैं। कृपाल मर्डर केस के सिलसिले में पुलिस ने राजस्थान के जोधपुर से आसाराम के गुर्गे नारायण पांडेय उर्फ पुष्पेंद्र को दबोच लिया था। पुलिस ने नारायण पांडेय को स्थानीय कोर्ट में पेश किया। वहां से उसे जिला कारागार भेज दिया गया था। पुलिस ने उसे कस्टडी रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में प्रार्थनापत्र पेश किया। जिस पर कोर्ट ने नारायण पांडेय को पांच दिन तक पुलिस कस्टडी रिमांड पर देने का आदेश दिया था। नारायण पांडेय के अधिवक्ता ने पुलिस कस्टडी रिमांड पर देने संबंधी आदेश को जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत में चुनौती दी थी।

शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश (कोर्ट नंबर छह) की अदालत में मामले की सुनवाई की गयी। कोर्ट ने नारायण पांडेय के अधिवक्ता की अर्जी को पंजीकरण से पूर्व ही निरस्त कर दिया। गौरतलब है कि नारायण पांडेय के पुलिस कस्टडी रिमांड की समयसीमा 2 अगस्त को समाप्त होगी।


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