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नमूना फेल होने पर तीस-तीस हजार का जुर्मना

शाहजहांपुर : जिलाधिकारी शुभ्रा सक्सेना के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्य पदार्थो म

By Edited By: Published: Sat, 01 Aug 2015 12:48 AM (IST)Updated: Sat, 01 Aug 2015 12:48 AM (IST)
नमूना फेल होने पर तीस-तीस हजार का जुर्मना

शाहजहांपुर : जिलाधिकारी शुभ्रा सक्सेना के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्य पदार्थो में मिश्रण करने वालों के विरूद्ध आकस्मिक छापे डालकर खाद्य पदार्थ पकडें गये थे। जिनमें कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत प्रकाश दीप गुप्ता पुत्र अनिल कुमार गुप्ता की दुकान पर मिल्क केक के दूध पिस्ता बादाम व चीनी का नमूना लिया गया था और उसकी जांच लेबोरेटरी से कराये जाने पर नमूना फेल/मिश्रण पाया गया। उसी तरह से मोटर साइकिल पर 4 पीपों में लादकर ले जा रहे इदरीश पुत्र कल्लन निवासी ग्राम कोहनी थाना तिलहर के 60 लीटर दूध का नमूना लिया गया जिसकी लेबोटरी में जांच कराने पर दूध में मिश्रण पाया गया और नमूना फेल हो गया। उक्त दोनो मामलो का अपर जिलाधिकारी प्रशासन एमएन उपाध्याय के न्यायालय में वाद चला। और अपर जिलाधिकारी ने नमूना फेल होना पाये जाने पर दोनो दोषियों को 30-30 हजार रुपये का जुर्माना करते हुए भविष्य के लिए चेतावनी दी है।


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