दुष्कर्म, लूट के आरोपियों को उम्रकैद
शाहजहांपुर : दुष्कर्म एवं लूट मामले मे बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश पवन कुमार चौरसिया ने फैसला सुनाय
शाहजहांपुर : दुष्कर्म एवं लूट मामले मे बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश पवन कुमार चौरसिया ने फैसला सुनाया। चार में से दो आरोपियों को उम्रकैद तथा एक को दस वर्ष की सजा सुनायी। जबकि एक आरोप पप्पू की पूर्व में गैरहाजिरी के कारण पत्रावली अलग की जा चुकी है। दुष्कर्म एवं लूट की घटना वर्ष 1999 में 15 मई को पुवायां के नगरिया प्रयागपुर पंचवटी इलाके में हुई थी।
वर्ष 1999 में घटित हुए सनसनीखेज मामले में बुधवार को एडीजे सेकंड की अदालत में सजा पर सुनवाई हुई। दुष्कर्म एवं लूट के आरोपित पदक्के पुत्र संत कुमार, सतेंद्र पुत्र श्रीकृष्ण को दोनों गुनाहों का दोषी मानते हुए उम्र कैद तथा तीसरे आरोपी नन्हें पुत्र मिश्री लाल को लूट का आरोपी मानते हुए दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई। तीनो ही आरोपित पुवायां के रहदेवा ग्राम के निवासी हैं। तीनों ही गुनहगारों में दो को 20-20 हजार तथा एक को 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक वादी 15 मई 1999 को अपनी पत्नी, तीन सगे भाइयों के साथ पांच साल के पुत्र को दवा दिलाकर गांव लौट रहा था। रास्ते में दिन छिपने के बाद नगरिया प्रयागपुर पंचवटी गांव से गुजरने के दौरान आरोपियों ने खेतों से निकलकर सभी को दबोच लिया। सबके हाथ में असलाह होने से परिवार के लोग विरोध नहीं कर सके। आरोपियों ने डरा धमकाकर चार हजार रुपये नकद, जेवरात छीन लिए थे। बदमाशों का इससे भी मन नहीं भरा तो महिला के साथ दो बदमाशों ने दुष्कर्म किया। मामले की विवेचना पुवायां पुलिस ने की तथा सभी अभियुक्तों के विरुद्ध लूट, दुष्कर्म एवं अनुसूचित जाति, जनजाति की धारा में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।