Move to Jagran APP

दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष की कैद

विधि संवाददाता, शाहजहांपुर : अपर सत्र न्यायाधीश पृथ्वीपाल यादव ने दुष्कर्म के एक आरोपी को दोषी मानकर

By Edited By: Published: Wed, 01 Apr 2015 06:32 PM (IST)Updated: Wed, 01 Apr 2015 06:32 PM (IST)
दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष की कैद

विधि संवाददाता, शाहजहांपुर : अपर सत्र न्यायाधीश पृथ्वीपाल यादव ने दुष्कर्म के एक आरोपी को दोषी मानकर दस वर्ष कारावास एवं 45 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

loksabha election banner

अभियोजन पक्ष के मुताबिक सिंधौली क्षेत्र की वादिनी की नाबालिग पुत्री को दीवाली गांव के दिनेश उसके पिता लालबहादुर ने वर्ष 2013 में चार अप्रैल को शाम सात बजे घर से बहला-फुसलाकर भगा ले गए। उस समय उसके पति घर पर मौजूद नहीं थे। गांव के मदनलाल ने किशोरी को अगवा कर ले जाते आरोपियों को देखा। किशोरी साढ़े चार माह बाद 23 अगस्त को कोरो कुइयां बस स्टैंड से बरामद हुई। जबकि अभियुक्त पुलिस को चकमा देकर भाग निकला था। पुलिस ने किशोरी का चिकित्सकीय परीक्षण कराया तो दुष्कर्म की पुष्टि हुई। उसके बाद मामले की छानबीन में असलियत से पर्दा उठने पर पुलिस ने कोर्ट में पिता-पुत्र के खिलाफ संबंधित धाराओं में आरोपपत्र (चार्जशीट) दाखिल कर दी। केस की सुनवाई में पीडि़ता के बयानों, साक्ष्यों एवं सरकारी वकील नत्थू लाल के तर्को से सहमत होकर न्यायाधीश ने अभियुक्त दिनेश को दुष्कर्म का दोषी मानकर सजा सुनाई। जबकि आरोपी पिता लालबहादुर को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.