तीन व्यक्तियों का असलहा लाइसेंस निरस्त
संतकबीर नगर : डीएम मार्कण्डेय शाही की कोर्ट ने आयुध अधिनियम की धारा-17 के तहत धनघटा थानाक्षेत्र के च
संतकबीर नगर : डीएम मार्कण्डेय शाही की कोर्ट ने आयुध अधिनियम की धारा-17 के तहत धनघटा थानाक्षेत्र के चपरापूर्वी व आगापुर गुलरिहा गांव के दो तथा महुली थानाक्षेत्र के पिपरा गांव के एक यानी तीन व्यक्तियों का असलहा लाइसेंस निरस्त कर दिया है। इनकी आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए यह कार्यवाही की गई है।
धनघटा थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष की रिपोर्ट के अनुसार इस थानाक्षेत्र के ग्राम चपरापूर्वी के जितेंद्र कुमार पुत्र शीतल प्रसाद के पास लाइसेंसी बंदूक है। 11 दिसंबर 2014 में इनके लाइसेंसी असलहे से घटना-घट गई थी। इस मामले में इन पर धनघटा थाने में वर्ष 2014 में हत्या का केस दर्ज हुआ था, इसलिए इस घटना के नामजद अभियुक्त के असलहा लाइसेंस को निरस्त करने की संस्तुति की थी। वर्तमान समय में यह आरोपी जेल में है। वहीं इसी थानाक्षेत्र के आगापुर गुलरिहा के जय प्रकाश यादव पुत्र कालिका प्रसाद यादव के बारे में तत्कालीन एसओ धनघटा ने रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि इनके पास लाइसेंसी असलहा है। इस असलहा लाइसेंसी द्वारा एडवोकेट राम प्रसाद यादव पुत्र स्वर्गीय शिवपूजन निवासी खैरपुर भीतरी नसीरपुर, थाना-जहांगीरगंज, जनपद अंबेडकरनगर के भाई 76 वर्षीय रामशकल उर्फ कमलेश की हत्या कर दी थी।